UP News: पैकेजिंग के साथ ब्रांड का स्टीकर लगा कर उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जिले के वैशाली इलाके में नकली घी बेचा जा रहा था. दुकान के मालिक दो भाई है जो नकली घी बेच कर ग्राहकों के स्वस्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे.
नवरात्रों के दौरान बढ़ जाती है घी की खपत
भारतीयों के रोजमर्रा और दैनिक खाद्य पदार्थों के निर्माण में घी का उपयोग अधिक होता है. नवरात्रों के दौरान देसी घी का उपयोग खाद्य पदार्थो के निर्माण के साथ-साथ भोजन में भी अच्छे-खासे मात्रा में खपत की जाती हैं. ऐसे में नकली घी का यह मामला आम जनमानस के लिए अत्यंत चिंताजनक है.
मामले में दो भाइयों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वैशाली इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली घी पकड़ा है. पकडे गए इस घी को मधुसूदन ब्रांड की पैकिंग में बेचा जा रहा था. इस मामले में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार किया है. डिपार्टमेंट ने घी के सैंपल को लेकर जांच के लिए भेज दिया है.
मधुसूदन कंपनी के अधिकारियों शिकायत
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद यादव ने कहा कि मधुसूदन कंपनी के अधिकारियों की ओर से खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत की गई थी कि वैशाली इलाके में उनके ब्रांड से नकली घी बेचा जा रहा है. इसी शिकायत को आधार बताते हुए विभाग की टीम ने कौशांबी थाना पुलिस को साथ लेकर वैशाली में लक्ष्मी जनरल स्टोर और लक्ष्मी जनरल स्टोर के दूसरी ब्रांच पर छापा मारा.
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घी के 900 ML वाले 82 पैकेट और 15 किलो वजन वाले 5 टिन जब्त
इस कार्रवाई के दौरान टीम को वहां भारी मात्रा में मधुसूदन ब्रांड के नाम पर बेचा जा रहा नकली देसी घी मिला. दुकानदार नकली घी की इस खेप से से संबंधित बिल आदि मांगने पर कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाए. जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम और पुलिस ने साथ मिलकर दोनों स्टोर से नकली घी के 900 ML वाले 82 पैकेट और 15 किलो वजन वाले 5 टिन जब्त कर लिए और दोनों दुकानदार भाइयों जिनके नाम विनय अग्रवाल और भारत अग्रवाल हैं उनको पुलिस के हवाले कर दिया.
अधिक मुनाफे के लिए ग्राहकों के जान से खिलवाड़
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि कड़ाई से पूछताछ में दोनों भाइयों ने स्वीकार किया है कि वह सप्लायर से सस्ते दाम पर खरीदा गया यह घी ग्राहकों को असली बताकर बेचते थे. जिसमें उन्हें काफी मुनाफा भी होता था. श्री यादव ने बताया कि जब्त घी की खेप को लैब में जांच के लिए भेजा दिया गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 63, 65 और बीएनएस की धारा 274, 275 में मामला दर्ज कर लिया है.

