Trains Ticket Cancellation: आखिरी समय में प्लान बनाने वालों के लिए भारत की प्रीमियम ट्रेनों में टिकट बुक करना अब ज़्यादा रिस्की हो गया है. अचानक कैंसलेशन को रोकने और सीटों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, इंडियन रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस और अमृत भारत II ट्रेनों के लिए टिकट कैंसलेशन के सख्त नियम लागू किए हैं. वहीं सफर करने से पहले आपके लिए ये खबर जानना बेहद जरूरी है वरना आपका भारी नुक्सान हो सकता है. आइए जान लेते हैं कि किस तरह के नियम किए गए लागू?
नियमों में हुआ बदलाव
नए नियमों के तहत, जो यात्री ट्रेन छूटने के करीब कन्फर्म टिकट कैंसिल करेंगे, उन्हें पूरा किराया गंवाना पड़ सकता है, जो पहले के नियमों से एक बड़ा बदलाव है. वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनों के टिकट कैंसलेशन नियम के बारे में आपको जो भी जानना है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ दी गई है. हालिया अपडेट में, रेल मंत्रालय ने 16 जनवरी को रेलवे पैसेंजर्स नियम, 2015 में संशोधन करके नए नियमों की सूचना दी है.
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ट्रेन टिकटों के लिए संशोधित दिशानिर्देश
भारतीय रेलवे के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन का कन्फर्म टिकट ट्रेन के तय समय पर चलने से आठ घंटे के अंदर कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा. अगर कोई यात्री ट्रेन चलने से 72 घंटे से ज़्यादा समय पहले टिकट कैंसिल करता है, तो किराए का 25 प्रतिशत कैंसलेशन चार्ज लगेगा. पहले, प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों को भी अगर वे ट्रेन चलने से चार घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करते थे, तो उन्हें आंशिक रिफंड मिलता था. लेकिन अब, अगर वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेन का कन्फर्म टिकट ट्रेन के तय समय पर चलने से आठ घंटे के अंदर कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा.