बिहार चुनाव से पहले बढ़ गई राहुल गांधी की मुश्किलें, सिखों पर की थी टिप्पणी

बिहार विधानसभा चुनाव सरगर्मियों के बिच राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं. हाल ही में कोर्ट ने राहुल गांधी के अमेरिका में सिखों से जुड़े बयान के मामले में बहस पूर्ण कर फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है.

Published by Swarnim Suprakash

नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है. उनके खिलाफ अब सिखों पर टिप्पणी करने के मामले में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा चलेगा. साल 2024 में अपने अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि ‘लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी और कड़ा पहने का अधिकार है या नहीं.’  

राहुल गाँधी ने अमेरिका में दिया था विवादित बयान

अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने राहुल गाँधी के सिखों वाले बयान के विरुद्ध MP-MLA कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई, 2025 को माननीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. 

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बहस के बाद अदालत ने अपने पास सुरक्षित रखा फैसला

MP-MLA कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. 3 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था. राहुल गांधी ने 25 अगस्त को MP-MLA  कोर्ट के समक्ष लिखित जवाब दाखिल किया जिसमें उन्होंने कहा कि नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का कोई कानूनी आधार नहीं है.

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उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पर पहले से ही चल रहे हैं तीन मुक़दमे

  1. राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा सुल्तानपुर की दीवानी अदालत में चल रहा है. यह मामला साल 2018 का है जिसमें भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल पर मानहानि का आरोप लगाया था.
  2. उत्तर प्रदेश की राजधानी ‘लखनऊ’ की एक अदालत में राहुल गांधी पर वीर सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में दर्ज है. इस मामले में राहुल गांधी को 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था और उन्हें 14 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था. लेकिन राहुल गाँधी उस सुनवाई में पेश नहीं हुए.
  3. हाथरस जिले की MP-MLA कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में सुनवाई 24 अप्रैल को होगी. जिले के ही बूलगढ़ी नामक गांव के रामकुमार उर्फ रामू ने यह परिवाद दाखिल किया है जिसमें राहुल गाँधी पर आरोप है कि अदालत से दोषमुक्त हुए युवकों को उन्होंने गैंगरेप का आरोपी बताया.

अब यह देखना दिलचस्प होगा की आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के बीच राहुल गांधी की बढ़ती मुश्किलें बिहार कांग्रेस को किस प्रकार प्रभावित करती हैं. 

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