Moid Khan Bari: भदरसा गैंगरेप मामला अब एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है. दरअसल, अयोध्या की एक कोर्ट ने सनसनीखेज भदरसा गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को अब बरी कर दिया है. जी हाँ! इस मामले की मुख्य आरोपी, समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को बुधवार को बरी कर दिया गया, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी DNA टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव साबित हुई है. स्पेशल जज (POCSO) निरुपमा विक्रम ने खान को बरी कर दिया और उनके नौकर राजू को इस रेप मामले में दोषी ठहराया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला 12 साल की लड़की के साथ गैंगरेप और उसके बाद प्रेग्नेंट होने से जुड़ा है. मोईद खान और उनके नौकर राजू के खिलाफ 29 जुलाई, 2024 को भदरसा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.
DNA रिपोर्ट से हुआ खुलासा
वहीं बरी के बाद मोईद खान के वकील सईद खान ने इस बात की जानकारी दी है कि कोर्ट ने बुधवार को मोईद के नौकर राजू को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा कि मोईद खान और राजू दोनों का DNA टेस्ट किया गया था, और खान का DNA टेस्ट नेगेटिव आया, जबकि राजू का टेस्ट पॉजिटिव था. कोर्ट ने इन्हीं नतीजों के आधार पर फैसला सुनाया. इस मामले में नाम सामने आने के बाद SP नेता के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी गिरा दिया गया था. इस मामले में SP नेता को जेल भी हुई थी.
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क्या बोली पीड़िता की मां
SP नेता की DNA रिपोर्ट कोर्ट में मैच नहीं हुई. दावा किया गया था कि घटना के दौरान एक वीडियो बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में सबूत के तौर पर कोई वीडियो पेश नहीं किया गया. पुलिस जांच के दौरान क्राइम सीन को लेकर कई विरोधाभास सामने आए. घटना को कभी बेकरी के बाहर एक पेड़ के नीचे, तो कभी बेकरी के अंदर बताया गया. कोर्ट में पीड़िता की मां ने माना कि मामला राजनीतिक दबाव में दर्ज किया गया था. मोईद खान के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद, पिछले साल 22 अगस्त को अयोध्या जिला प्रशासन ने उनके मल्टी-स्टोरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया था. 3,000 स्क्वायर फीट एरिया में बनी एक बेकरी को भी गिरा दिया गया था. रेप पीड़िता का 7 अगस्त को लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल में अबॉर्शन कराया गया था.
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