NPS vs UPS: सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प पेश किया है, जो कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान और कई अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है. लेकिन कर्मचारियों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे 30 सितंबर की अंतिम तारीख से पहले NPS में बने रहें या फिर UPS का विकल्प चुनें. यह फैसला उनके पूरे रिटायरमेंट जीवन की दिशा तय करेगा. जो कर्मचारी समय रहते कदम नहीं उठाएंगे, उनके हाथ से यह सुनहरा मौका निकल जाएगा. यही वजह है कि सरकारी कर्मचारियों के बीच चिंता और असमंजस दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए इस मामले पर नया अपडेट क्या है वो जानते हैं.
दरअसल सरकारी कर्मचारियों को अपने अनुरोधों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा से पहले एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का विकल्प चुनना चाहिए. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह अपील की. आपको बताते चलें कि सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में पेश किया है. यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रदान करती है.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व-सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है. मंत्रालय ने कहा, “सभी पात्र कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अंतिम समय में किसी भी कठिनाई से बचने और अपने अनुरोधों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा से पहले ही अपना विकल्प चुन लें.” जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं, वे इस तिथि के बाद यूपीएस नहीं चुन सकते.
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NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर
NPS से UPS में स्विच करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है. आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 25 अगस्त को नई शुरू की गई यूपीएस से एनपीएस में एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा शुरू की. वित्त मंत्रालय के अनुसार, यूपीएस से एनपीएस में एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने यूपीएस चुना है.
इसमें कहा गया है, “यूपीएस विकल्प चुनने वाले किसी भी समय इस स्विच सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जो सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति की अपेक्षित तिथि से तीन महीने पहले, जैसा भी लागू हो है.”
सरकार ने यूपीएस के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभों में वृद्धि की है. इसके अलावा, एनपीएस के तहत यूपीएस चुनने वाले सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता या विकलांगता के आधार पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे. सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत यूपीएस को भी एनपीएस के समान कर लाभ प्रदान किए हैं.
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