Baba Bageshwar Dham: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. बागेश्वर धाम अब विदेश से पैसा ले सकता है. यह मंजूरी खुद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के तहत दी है. इसका मतलब है कि, अब बागेश्वर धाम से जुड़ी संस्था विदेश में रहने वाले लोगों से कानूनी तौर-तरीके से दान ले सकेगी. ऐसा करने के लिए सरकार से खास अनुमति की जरूरत होती है, जो सरकार ने अब दे दी है.
विदेश ने मिलेगी फंड
धीरेंद्र शास्त्री की धार्मिक संस्था बागेश्वर जन सेवा समिति छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है. बता दें कि, यह संस्था धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में काम करती है. अब विदेश से मिलने वाला फंड संस्था के कामों के लिए उपयोग किया जाएगा. बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले काफी समय से चर्चा में है. उनके कार्यक्रमों में भक्त शामिल होते हैं. उनके अनुयायी केवल भारत में ही नहीं, विदेश में भी मौजूद हैं. ऐसे में यह मंजूरी उनके लिए काफी अहम साबित होने वाली है.
क्या है FCRA?
इस मंजूरी के साथ कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. FCRA के तहत जो भी संस्था विदेश से फंड लेती है, उसे पूरा हिसाब रखना होता है. कि पैसा कहां से आ रहा है और इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है. इसकी पूरी जानकारी सरकार को देनी होती है. साथ ही केवल बैंक खाते से लेन-देन करना होता है. समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट जमा करनी होती है.
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सख्त नियमों का पालन
संस्था को सरकार के सभी नियमों का पालन ध्यान से करना होता है. संस्था को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करना होता है. इस फैसले से बागेश्वर धाम की सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों के बढ़ावा मिल सकेगा. यह संस्था दान के जरिए शिक्षा, सेवा और अन्य योजनाओं काम करेगी.