Home > देश > Stray Dog Relocation Row: थप्पड़ पर दे थप्पड़… सुप्रीम कोर्ट के बाहर ऐसा क्या कि वकील ने डॉग लवर की कर दी धुनाई, Video देख रह जाएंगे सन्न!

Stray Dog Relocation Row: थप्पड़ पर दे थप्पड़… सुप्रीम कोर्ट के बाहर ऐसा क्या कि वकील ने डॉग लवर की कर दी धुनाई, Video देख रह जाएंगे सन्न!

Stray Dog Relocation Row:सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक वकील कुत्ता प्रेमियों से झगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान वकील ने एक कुत्ता प्रेमी को खींचकर पीटने के बाद उसे थप्पड़ भी मारे।

By: Ashish Rai | Published: August 13, 2025 8:11:17 PM IST



Stray Dog Relocation Row: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक वकील और एक कुत्ता प्रेमी के बीच झड़प हो गई। इस दौरान वकील ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। वह कथित तौर पर एक पशु प्रेमी था। वकील और कुत्ता प्रेमियों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक वकील कुत्ता प्रेमी को दो बार थप्पड़ मारता दिख रहा है। आसपास मौजूद लोग बीच-बचाव करते दिख रहे हैं। घटना का वीडियो बुधवार को वायरल हो रहा है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, यह विवाद उस दिन हुआ जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपना ऐतिहासिक आदेश सुनाया था। वीडियो 11 अगस्त का बताया जा रहा है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था।

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आवारा कुत्तों को लेकर वकील ने डॉग लवर सरेआम जड़ दिया थपप्ड़ 

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक वकील कुत्ता प्रेमियों से झगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान वकील ने एक कुत्ता प्रेमी को खींचकर पीटने के बाद उसे थप्पड़ भी मारे। वकील ने उस व्यक्ति को कम से कम दो बार मारा। लेकिन लोगों ने बीच-बचाव कर मारपीट रोक दी।

बताया जा रहा है कि कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद कुछ कुत्ता प्रेमी विरोध प्रदर्शन करने सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। एक वकील ने कुछ कहा तो मारपीट हो गई। इसके बाद इंडिया गेट पर भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालाँकि, मारपीट के पीछे की वजह का खुलासा नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में घूम रहे आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा था कि ‘हमें हर हाल में आवारा कुत्तों को हटाना होगा, ताकि बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित रहें।’ कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले में किसी भी भावनात्मक याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “यह जनहित में है, इसमें भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। इन कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम भेजने की बात कही गई थी क्योंकि कुत्तों के काटने से रेबीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।” हालांकि, इस फैसले के बाद लोगों ने काफी नाराजगी जताई है।

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