Parliament Monsoon Session News: सरकार आज यानी बुधवार (20 अगस्त, 2025) को संसद में तीन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। जिन विधेयकों को पेश किया जा सकता है, उनमें केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश करेंगे।
कौन-कौन सा विधेयक होगा पेश?
आपको जानकारी के लिए बता दें कि, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 के उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 (1963 का 20) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के बाद मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाया जा सके। यही कारण है कि इस कानून की धारा 45 में संशोधन करके ऐसी स्थिति के लिए कानूनी प्रावधान करना आवश्यक है। यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
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130वां संविधान संशोधन विधेयक होगा पेश
इसी प्रकार, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 के उद्देश्यों में कहा गया है कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी मंत्री को गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी की स्थिति में हटाया जा सके। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन करके प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री तथा राज्यों और दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान जोड़ना जरूरी है। साथ ही, नए प्रावधानों के तहत, अगर प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्री समेत कोई भी मंत्री पाँच साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराध के लिए लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे पद से हटाया जा सकेगा।
ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पेश हुआ बिल
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियामक विधेयक, 2025 पेश किया। विधेयक पेश होने के तुरंत बाद, पीसी मोहन की अध्यक्षता में निचले सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को कैबिनेट ने कथित तौर पर इस विधेयक को मंजूरी दे दी, जो मौद्रिक घटकों वाले ऑनलाइन गेम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएगा।
कैबिनेट ने कहा कि ऐसे गेम बच्चों और युवाओं में नशे की लत को बढ़ावा देते हैं और साथ ही आर्थिक नुकसान के कारण आत्महत्या को भी बढ़ावा देते हैं। खास बात यह है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वालों के लिए 3 साल की कैद या 1 करोड़ रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।