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Online Gaming Bill: ऑनलाइन मनी गेमिंग बिल बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, 1 करोड़ रुपये जुर्माने के साथ जेल का प्रावधान

Online Gaming Bill: ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को संसद की मंज़ूरी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब यह कानून बन गया है

By: Deepak Vikal | Last Updated: August 22, 2025 7:26:45 PM IST



Online Gaming Bill: ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को संसद की मंज़ूरी के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब यह कानून बन गया है। इस कानून के तहत, सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और ऐसे गेम उपलब्ध कराने वालों के लिए तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

नए कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का विज्ञापन करने पर दो साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल को पहले संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किया जा चुका है।

‘ऑनलाइन मनी गेमिंग एक सामाजिक बुराई है’

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया कि लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग में अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी गँवा रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा में कहा, “समय-समय पर समाज को बुराइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार और संसद का यह कर्तव्य है कि वे इनकी जाँच करें और इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून बनाएँ।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा और समाज को ऑनलाइन गेम्स के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा।

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‘कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म बंद हो जाएँगे’

इस विधेयक के पारित होने के बाद से, ड्रीम11 और विंज़ो सहित कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म ने अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति से विधेयक को मंज़ूरी मिलने से पहले, आईटी सचिव एस. कृष्णन ने कहा, “यह ऐसा कानून नहीं है जिसे हम ऐसे ही लागू रहने दे सकें। हम इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या अन्य धाराओं से पहले प्रतिबंधों को लागू करना संभव है, क्योंकि विधेयक में इस धारा के लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाए गए हैं।”

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