Home > देश > GST council meeting 2025: इन उत्पादों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, यहाँ देखिए कौन-कौन से फूड आइटम हुए सस्ते!

GST council meeting 2025: इन उत्पादों पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, यहाँ देखिए कौन-कौन से फूड आइटम हुए सस्ते!

GST zero tax items: 3 सितम्बर, बुधवार भारतवासियों के लिए खुशखबरी लेकर आया। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कुल 391 उत्पादों के टैक्स को लेकर फैसला लिया गया। जहाँ कई ऐसे उत्पाद को कर मुक्त कर दिया गया है आइए जानते हैं कौन-कौन से उत्पाद को जीरो प्रतिशत टैक्स में रखा गया है और किस खाद्य पदार्थ पर कितना टैक्स लगेगा?

By: Shivani Singh | Last Updated: September 4, 2025 1:04:38 AM IST



GST zero tax items: 3 सितम्बर, बुधवार भारतवासियों के लिए खुशखबरी लेकर आया। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में कुल 391 उत्पादों के टैक्स को लेकर फैसला लिया गया। जहाँ कई ऐसे उत्पाद को कर मुक्त कर दिया गया है आइए जानते हैं कौन-कौन से उत्पाद को जीरो प्रतिशत टैक्स में रखा गया है? 

आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने कई आवश्यक वस्तुओं को कर मुक्त करके उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब दूध, छेना और पनीर पर जीएसटी नहीं लगेगा। यही नहीं रोटी, पराठा और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी कर मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही परिषद ने कुल 391 उत्पादों पर निर्णय लिया है, इनमें कई खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ और जीवन से जुड़ी आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। 22 सितम्बर से सिर्फ दो ही टैक्स स्लैब होंगे 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। 

GST Counsil meeting 2025: कुल 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब नहीं लगेगा कोई टैक्स, किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी!

इन खाद्य पदार्थों पर बड़ी राहत

  • पनीर (पूर्व-पैक और लेबल वाला) दूध (यूएचटी) और छेना पर कोई कर नहीं लगेगा।
  • पराठा, रोटी, चपातीऔर पिज्जा ब्रेड को भी जीएसटी मुक्त कर दिया गया है यानी जीरो प्रतिशत टैक्स 
  • वहीँ गाढ़ा दूध, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर, कोको पाउडर, चॉकलेट, केक, बिस्किट, आइसक्रीम, आटे-मैदा से बने तैयार खाद्य उत्पाद, पास्ता, नूडल्स आदि पर कर 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • खजूर, अंजीर, आम, संतरा, नींबू जैसे सूखे मेवों पर 12% से घटाकर 5% जीएसटी लगेगा।
  • बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, पाइन नट्स आदि जैसे सूखे मेवों पर अब केवल 5% जीएसटी लागु होगा।
  • चीनी, गुड़, चाशनी पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • मिठाइयाँ, नमकीन, जैम, जेली, अचार, सॉस, आइसक्रीम आदि पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा।
  • खाद्य पदार्थ 5% से 0% तक: यूएचटी दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय ब्रेड, रोटी, पराठा, चपाती पर कोई कर नहीं।
  • खाद्य पदार्थ 12% से 18% से 5% तक: सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, मक्खन, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और संरक्षित मांस।

मांस, मछली और समुद्री खाद्य उत्पाद

सॉसेज, मांस उत्पाद, मछली के अंडे, समुद्री भोजन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

तेंदू पत्ता, कत्था और अन्य हर्बल उत्पादों पर कर 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

माल्ट, स्टार्च, सब्जियों से बने गाढ़ा करने वाले पदार्थ और ग्लिसरॉल पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।

पशु वसा, मछली का तेल, घी जैसे पशु तेलों पर अब केवल 5% कर लगेगा।

GST Council Meeting: सिर्फ 5% और 18% के होंगे 2 स्लैब, जूते-चप्पल और कपड़े हो जाएंगे सस्ते, यहाँ देखिए पूरी लिस्ट

Advertisement