Home > टेक - ऑटो > Aadhaar Card Update: 1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार से जुड़े ये नियम, परेशान होने से पहले कर लीजिए नोट

Aadhaar Card Update: 1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार से जुड़े ये नियम, परेशान होने से पहले कर लीजिए नोट

1 नवंबर 2025 से आधार कार्ड अपडेट के नियम और फीस में बदलाव होने जा रहे हैं। नाम, पता, मोबाइल नंबर या बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अब कितनी फीस देनी होगी और पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख क्या है—जानिए पूरी जानकारी यहाँ.

By: Shivani Singh | Last Updated: November 1, 2025 12:10:40 AM IST



1 नवंबर से आधार कार्ड से जुड़े कुछ अहम नियम बदलने जा रहे हैं. अगर आप भी आने वाले दिनों में अपना नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने की सोच रहे हैं, तो ज़रा ठहरिए! नए रेट और नई प्रक्रिया जान लेना बेहद जरूरी है, वरना बाद में परेशानी बढ़ सकती है. आधार अब हर छोटी-बड़ी सरकारी और निजी प्रक्रिया का सबसे ज़रूरी दस्तावेज बन चुका है. इसलिए 1 नवंबर से लागू होने वाले इन बदलावों को समझना और समय पर अपडेट कर लेना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा. चलिए, जानते हैं ये बदलाव क्या हैं और आपके लिए क्या करना जरूरी है.

1 नवंबर से देना होगा ज़्यादा शुल्क

UIDAI के नए नियमों के मुताबिक, 1 नवंबर से आधार कार्ड पर नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर ₹75 लगेंगे. अगर आप अपना फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो अपडेट कराना चाहते हैं, तो शुल्क ₹125 होगा। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह से मुफ़्त होंगे. ऑनलाइन दस्तावेज़ अपडेट की सुविधा फिलहाल 14 जून, 2026 तक मुफ़्त है.

लेकिन उसके बाद, केंद्रीय कार्यालय में इस सेवा के लिए ₹75 का शुल्क लिया जाएगा. आधार कार्ड रीप्रिंट करने के लिए ₹40 और घर पर नामांकन सेवाओं के लिए पहले व्यक्ति के लिए ₹700 का शुल्क लिया जाएगा. उसी पते पर प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए ₹350 का शुल्क लिया जाएगा. इसलिए, अगर आपको कोई बदलाव करने की ज़रूरत है, तो उसे समय पर ऑनलाइन पूरा करना सबसे अच्छा है.

PF Withdrawal: मिनटों में निकालें पीएफ का पैसा! जानें सबसे आसान तरीका

यूआईडीएआई ने प्रत्येक पैन कार्ड धारक को 31 दिसंबर, 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है. यदि आप समय सीमा तक ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा. इससे आप आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे या किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे.

सरकार ने धोखाधड़ी और कर चोरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है. इसलिए, जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए. उन्हें यह प्रक्रिया जल्दी पूरी कर लेनी चाहिए। आप www.incometax.gov.in या uidai.gov.in वेबसाइट पर जाकर आसानी से यह काम कर सकते हैं.

Azharuddin ने कैबिनेट में ली मंत्री पद की शपथ, मंत्रिमंडल में एकलौता मुस्लिम सदस्य

Advertisement