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बिहार में वोटरों की फाइनल लिस्ट जारी, इस लिंक पर चेक करें अपना नाम

Bihar special intensive revision: आयोग के अनुसार, अब कोई भी वोटर https://voters.eci.gov.in/ पोर्टल पर जाकर अपना नाम और डिटेल्स देख सकता है. वोट डालने का अधिकार होने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है.

By: Ashish Rai | Last Updated: September 30, 2025 4:48:05 PM IST



Bihar SIR Final Voter List: चुनाव आयोग ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू (SIR) प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आयोग ने आज, मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फाइनल वोटर लिस्ट जारी की.

आयोग के अनुसार, अब कोई भी वोटर https://voters.eci.gov.in/ पोर्टल पर जाकर अपना नाम और डिटेल्स देख सकता है. वोट डालने का अधिकार होने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, इसलिए आयोग ने सभी योग्य नागरिकों से अपनी एंट्री वेरिफाई करने का अनुरोध किया है.

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स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू प्रक्रिया के दौरान, नए वोटरों के नाम जोड़े गए, मृत वोटरों के नाम और डुप्लीकेट एंट्री हटा दी गईं, और अपना पता बदल चुके वोटरों के पते अपडेट किए गए। इस बार, आयोग ने पारदर्शी और सटीक वोटर लिस्ट सुनिश्चित करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया.

SIR के बाद वोटर लिस्ट से 65.6 लाख नाम हटाए गए

SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले, बिहार में कुल 7,89,69,844 रजिस्टर्ड वोटर थे.SIR प्रक्रिया 25 जून को शुरू हुई थी. 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 72,40,57,56 वोटरों के नाम थे, जिसमें 65.6 लाख नाम हटा दिए गए थे.

ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद, चुनाव आयोग ने 3 लाख लोगों को नोटिस जारी किए. इस दौरान, 2.17 लाख लोगों ने अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया, जबकि 16.9 लाख लोगों ने अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया.

16 लाख से ज़्यादा लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए  किया था आवेदन 

1 अगस्त से 1 सितंबर तक, 16,56,886 लोगों ने फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया. दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान, 36,475 लोगों ने अपना नाम जुड़वाने के लिए और 217,049 लोगों ने अपना नाम हटाने के लिए आवेदन किया. 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच मिले नए आवेदनों की प्रोसेसिंग अभी पूरी नहीं हुई है; SIR प्रक्रिया खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर से इसकी प्रोसेसिंग शुरू होगी. इसके अलावा, अब आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए पहचान पत्र के तौर पर मान्य है.

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