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48 घंटे के अंदर कैंसिलेशन पर पूरा पैसा वापस, DGCA ने बदले नियम; अब नाम की गलती फ्री में होगी ठीक

DGCA: अब अगर फ़्लाइट टिकट बुक करने के बाद कोई गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने नियम में बदलाव करके यात्रियों को बड़ी राहत दी है.

Published by Mohammad Nematullah

DGCA: अब अगर फ़्लाइट टिकट बुक करने के बाद कोई गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने नियम में बदलाव करके यात्रियों को बड़ी राहत दी है. नए नियमों के तहत यात्री बुकिंग के 48 घंटे के अंदर कुछ शर्तों के साथ बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपना टिकट कैंसिल या बदल सकेंगा. इसके अलावा अगर टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया जाता है और नाम की गलती 24 घंटे के अंदर बताई जाती है, तो उसी यात्री के नाम में सुधार के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा.

DGCA ने यह भी साफ किया है कि अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदा गया है, तो रिफंड के लिए एयरलाइन ज़िम्मेदार होगी. एयरलाइन को 14 वर्किंग दिन के अंदर रिफंड पक्का करना होगा.

मेडिकल इमरजेंसी में भी राहत मिलेगी

अब अगर यात्रा के दौरान कोई यात्री या परिवार का सदस्य अचानक अस्पताल में भर्ती हो जाता है, तो टिकट कैंसिल करने पर छूट मिलेगी. ऐसी स्थिति में एयरलाइन रिफंड या ‘क्रेडिट शेल’ (भविष्य की यात्रा के लिए पैसे बचाना) दे सकती है.

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नियम क्यों बदले गए?

टिकट रिफंड में देरी को लेकर पैसेंजर की शिकायतें बढ़ रही थीं. इसके जवाब में DGCA ने एयरलाइन टिकट रिफंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. दिसंबर 2025 में इंडिगो की फ्लाइट्स में रुकावट के दौरान भी रिफंड का मुद्दा चर्चा में आया था. उस समय सरकार ने एयरलाइन को तय समय में पैसे रिफंड करने का निर्देश दिया था.

48 घंटे की ‘लुक-इन’ सुविधा क्या है?

नए नियमों के तहत पैसेंजर्स के पास टिकट बुक करने के 48 घंटे बाद तक ‘लुक-इन’ का ऑप्शन होगा. इस दौरान पैसेंजर्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपने टिकट कैंसिल या बदल सकता है. हालांकि अगर नई फ्लाइट का किराया ज़्यादा है, तो उन्हें नॉर्मल किराया देना होगा. यह सुविधा डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए बुकिंग की तारीख से 7 दिन से कम इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए 15 दिन से कम और सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किए गए टिकटों पर लागू नहीं होगी. अगर 48 घंटे के बाद टिकट बदला या कैंसिल किया जाता है, तो नॉर्मल कैंसिलेशन फीस लगेगी.

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नाम की गलतियों के बारे में क्या नियम?

अगर कोई टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया जाता है और नाम की गलती 24 घंटे के अंदर बताई जाती है, तो उसी व्यक्ति का नाम ठीक करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा. हालांकि अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदा गया था, तो रिफंड के लिए एयरलाइन ज़िम्मेदार होगी. एयरलाइन को 14 वर्किंग दिन के अंदर पैसे वापस करने होंगे.

कितनी शिकायतें मिल रही हैं?

DGCA के डेटा के मुताबिक दिसंबर 2025 में एयरलाइन को यात्रियों की 29,212 शिकायत मिलीं है. जिनमें से 7.5% रिफंड से जुड़ी थीं. उसी महीने घरेलू एयरलाइनों ने 14.3 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों को यात्रा कराई है. भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते सिविल एविएशन मार्केट में से एक है. 2025 तक घरेलू एयरलाइनों के 166.9 मिलियन से ज़्यादा यात्रियों को सेवा देने का अनुमान है. इसलिए नए नियमों का मकसद यात्रियों को ज़्यादा सुविधा और भरोसा देना है.

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