income tax: अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कहें कि केंद्र सरकार से ₹5 करोड़ का इनाम पाना चाहते हैं, तो आपको बस थोड़ी मेहनत और हिम्मत दिखानी होगी. अगर आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति की जानकारी है जिसके पास काला धन है या जो आयकर की चोरी कर रहा है, तो आपको सरकार को उसकी जानकारी देनी होगी. बदले में आपको ₹5 करोड़ तक का इनाम मिलेगा. काले धन और कर चोरी के खिलाफ यह एक अनूठी सरकारी पहल है, जिसमें आम जनता भी शामिल है. खास बात यह है कि सरकार कर चोरी और काले धन की सूचना देने वालों का नाम पूरी तरह गोपनीय रखेगी. इसके लिए आपको किसी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है.
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आप यहाँ शिकायत दर्ज करा सकते हैं
आपको बस आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट के स्वचालित ई-पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी. इस ई-पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति कर चोरी, विदेशों में अघोषित संपत्ति और बेनामी संपत्ति से संबंधित ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है. सीबीडीटी ने 12 जनवरी को “कर चोरी या बेनामी संपत्ति की सूचना दर्ज करें” लिंक को सक्रिय किया था. इसके लिए, लोगों को https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर “कर चोरी/अघोषित विदेशी संपत्ति/बेनामी संपत्ति की शिकायत दर्ज करें” विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक करना होगा.फिर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
शिकायत कैसे दर्ज करें
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायतकर्ता का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा. इसके लिए न तो पैन कार्ड और न ही आधार नंबर मांगा जाएगा. केवल एक मोबाइल नंबर ही पर्याप्त होगा. मोबाइल नंबर इसलिए भी शामिल किया गया है क्योंकि शिकायत दर्ज करने पर विभाग आपको एक ओटीपी देगा. फिर आप तीन अलग-अलग रूपों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं: आयकर अधिनियम 1961 का उल्लंघन, अघोषित संपत्ति अधिनियम और बेनामी लेनदेन रोकथाम अधिनियम. शिकायत दर्ज होने के बाद, आयकर विभाग शिकायतकर्ता को एक विशिष्ट नंबर प्रदान करेगा. इससे आप समय-समय पर अपनी शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
एक से 5 करोड़ तक का इनाम
वर्तमान में इस योजना के तहत कालाधन, टैक्स चोरी और बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपए और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य टैक्स चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ पांच करोड़ रुपए तक का इनाम राशि देने की बात कही गई है. इस नई सुविधा में कोई भी व्यक्ति सरकार के लिए मुखबिर बनकर इनामी राशि का लाभ उठा सकता है.
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