EPF Rules 2025: भारत में आपकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने अपने आप आपके एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) अकाउंट में जमा हो जाता है. सरकार 8.25% का आकर्षक ब्याज दर देती है, जिससे EPF सबसे सुरक्षित और सबसे फायदेमंद लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है. समय के साथ यह रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड जमा कर सकता है. लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं 40 या 45 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दूं और अपना PF बैलेंस न निकालूं, तो क्या उस पर ब्याज मिलता रहेगा? क्या नौकरी छोड़ने के बाद ब्याज मिलना बंद हो जाता है? आइए आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं.
समय से पहले नौकरी छोड़ने पर ब्याज मिलेगा? (Will I receive interest if I leave my job before the scheduled time?)
EPFO के नियमों के अनुसार अगर आप 58 साल की उम्र से पहले नौकरी छोड़ देते हैं और अपना PF बैलेंस नहीं निकालते हैं, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव नहीं होता. बल्कि आपकी सेविंग्स पर 58 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहता है. उदाहरण के तौर पर अगर समझाने का प्रयास करें तो अगर आप 40 साल की उम्र में नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन अपना PF बैलेंस नहीं निकालते हैं तो आपका बैलेंस अगले 18 सालों तक ब्याज के साथ बढ़ता रहेगा.
रिटायर होने पर पर भी मिलेगा ब्याज (Interest will also be paid upon retirement)
अगर आप 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और तुरंत अपना EPF नहीं निकालते हैं तो आपकी सेविंग्स पर 61 साल की उम्र तक तीन साल और ब्याज मिलता रहेगा. उसके बाद अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, यानी ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. लेकिन निश्चिंत रहें, आपका जमा पैसा सुरक्षित रहेगा. कई लोग नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद अपना PF बैलेंस निकाल लेते हैं. इसके पीछे अधिकतर लोग तर्क देते हैं कि अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीेक इसके उलट अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कई सालों का ब्याज खो सकते हैं. भले ही आप फिक्स्ड डिपॉजिट या दूसरी स्कीम में निवेश करने का सोचें, लेकिन EPF में पैसा रखना अक्सर बेहतर होता है.
आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह स्कीम सरकार द्वारा पूरी तरह से समर्थित है, इसमें स्थिर ब्याज दरें मिलती हैं और योगदान पर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. यह EPF को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित ऑप्शन बनाता है.
अपना EPF बैलेंस कैसे निकालें? (How do withdraw my PF balance?)
अगर आप अपना EPF बैलेंस निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो चलिए आज हम आपको आसान भाषा में पूरा प्रोसेस समझाते हैं.
- अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) का इस्तेमाल करके EPFO वेबसाइट पर लॉग इन करें.
- अपना KYC डिटेल्स (जैसे आधार, पैन और बैंक अकाउंट) अपडेट करें.
- ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ चुनें.
- क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10C)’ पर क्लिक करें.
- अपना बैंक अकाउंट वेरिफाई करें.
- निकासी का कारण चुनें (रिटायरमेंट, मेडिकल ज़रूरतें, घर खरीदना, इत्यादि).
- OTP से वेरिफाई करें और अपना दावा जमा करें.
- आपका पैसा 7-8 दिनों में आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगा.
यह भी पढ़ें :-