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Telangana local body polls: तेलंगाना विधानसभा से पास हुआ 42 प्रतिशत आरक्षण वाला विधेयक, जानिए किसे मिलेगा फायदा?

Telangana Assembly: तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने विधानसभा में प्रस्ताव के सर्वसम्मति से पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को हटाकर पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया।

By: Ashish Rai | Published: August 31, 2025 10:06:53 PM IST



42 per cent backward class reservation: तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले दो विधेयकों को मंजूरी दे दी। ये विधेयक 2018 के एक कानून में संशोधन करते हैं। तेलंगाना नगरपालिका (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 और तेलंगाना पंचायत राज (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दिए गए। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस सरकार 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने के बाद ही स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण में वृद्धि में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीआरएस शासन के दौरान लाया गया 2018 का पंचायत राज अधिनियम 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। रेड्डी ने बीआरएस पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयकों को मंजूरी देने की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित धरने का समर्थन नहीं करने का भी आरोप लगाया, जिसे उन्होंने बीआरएस की उदासीनता का प्रतीक बताया।

राष्ट्रपति के पास लंबित

तेलंगाना सरकार ने पहले पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। रेड्डी ने बताया कि ये विधेयक पिछले पाँच महीनों से राष्ट्रपति के पास लंबित थे। सरकार ने कानूनी पहलुओं की जाँच के बाद एक समर्पण आयोग का गठन किया और 4 फ़रवरी, 2024 से शुरू होकर 4 फ़रवरी, 2025 तक जाति जनगणना पूरी करने का टारगेट रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 365 दिनों की समय-सीमा के अंदर पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए कानून बनाने के लिए जोरदार मेहनत की।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने विधानसभा में प्रस्ताव के सर्वसम्मति से पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसमें 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को हटाकर पिछड़ा वर्ग के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि समाज इस कदम का तहे दिल से स्वागत करेगा और उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क का आभार व्यक्त किया। यह कदम 2023 के विधानसभा चुनावों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के कांग्रेस के वादे को पूरा करता है।

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