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Asim Munir अब 2027 तक बने रहेंगे पाक आर्मी चीफ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर को मिला दूसरा गिफ्ट

Asim Munir Latest News: पाकिस्तान की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सेना प्रमुखों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) का कार्यकाल तीन साल नहीं, बल्कि पूरे पाँच साल का होगा। यानि अब आसिम मुनीर 2027 तक सेना प्रमुख बने रहंगे।

By: Deepak Vikal | Published: August 26, 2025 4:41:55 PM IST



Asim Munir Army Chief Pakistan: पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अब 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ हुए संघर्ष को देखते हुए सरकार ने उन्हें पदोन्नत कर फील्ड मार्शल बनाया था। वो सैन्य तानाशाह अयूब खान के बाद पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बने थे। इसके बाद से ही आसिम मुनीर का सेना प्रमुख का पद पूरी तरह सुरक्षित हो गया था। अब मुनीर को 29 नवंबर 2027 तक कोई नहीं हटा पाएगा। 

दअरसल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सेना प्रमुखों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) का कार्यकाल तीन साल नहीं, बल्कि पूरे पाँच साल का होगा। किसी भी सेना प्रमुख की नियुक्ति के बाद, वो 5 वर्ष तक उसी पद पर बना रहेगा।

सेना प्रमुख आसिम मुनीर का दर्जा

टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह मामला पहले ही कानून के ज़रिए तय हो चुका है और किसी नए कदम या बदलाव की ज़रूरत नहीं है। यह नियम 4 नवंबर 2024 को संसद में पारित कानून के बाद से लागू है।  मुनीर को 29 नवंबर 2022 को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। अब इस कानून के अनुसार मुनीर का यह कार्यकाल 29 नवंबर 2027 बढ़ गया है। लेकिन कुछ हलकों में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि मुनीर नवंबर 2025 में रिटायर हो रहे हैं।

वायुसेना प्रमुख ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का मामला

वायुसेना प्रमुख ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की नियुक्ति 19 मार्च 2021 को हुई थी। उनका कार्यकाल 19 मार्च 2026 तक रहेगा। सरकार ने मई 2025 में घोषणा की थी कि उनकी सेवाएँ मार्च 2026 के बाद भी जारी रहेंगी।

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कानून में किए गए प्रमुख बदलाव

1. सेना अधिनियम, 1952 में संशोधन – सेना प्रमुख की नियुक्ति अब पाँच वर्ष के लिए होगी। जनरल की आयु और सेवा सीमा का नियम सेना प्रमुख पर लागू नहीं होगा।

2. नौसेना अध्यादेश, 1961 में संशोधन- नौसेना प्रमुख का कार्यकाल भी पाँच वर्ष का होगा। एडमिरल की आयु और सेवा सीमाएँ लागू नहीं होंगी।

3. वायु सेना अधिनियम, 1953 में संशोधन- वायु सेना प्रमुख का कार्यकाल भी पाँच वर्ष का होगा। एयर चीफ मार्शल की आयु और सेवा सीमाएँ भी यहाँ लागू नहीं होंगी।

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