Kushinagar News: यूपी के कुशीनगर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहाँ कुशीनगर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। एक व्यक्ति जिसकी चार साल पहले मौत हो गई थी, उसे मंगलवार को एडीएम न्यायिक ने गुंडा घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उसे छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश भी जारी कर दिया।
दरअसल, पूरा मामला कुशीनगर जिले के खड्डा कस्बे का है। यहाँ के निवासी हर्षित सिंह की चार साल पहले मौत हो गई थी। साल 2021 में बनारस के लहरतारा पुल पर बाइक दुर्घटना में युवक की जान चली गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंगलवार को उसी मृतक युवक को एडीएम न्यायिक ने गुंडा घोषित कर छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी कर दिया।
व्यवस्था पर उठे सवाल
खबर के मुताबिक ADM Judicial प्रेम कुमार राय ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत हर्षित के साथ चार और लोगों को छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश सुनाया। बचे हुए 3 आरोपी मुन्ना, वाहिद रज़ा और राजा शेख वारंट के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पर इस बीच मृतक हर्षित का नाम सूची में होना व्यवस्था की लापरवाही पर बहुत बड़ा [प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।
कुशीनगर में 4 साल पहले मरे युवक को गुंडा घोषित किया @kushinagarpol @Uppolice @dgpup pic.twitter.com/OaemPofqQW
— India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) August 13, 2025
मामला चर्चा का विषय बना
चार साल पहले मर चुके एक युवक पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई को लेकर सवाल यह है कि क्या प्रशासन यह भी जाँच नहीं करता कि आरोपी ज़िंदा हैं या नहीं? पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की गई यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।