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हिंदुओं के लिए गर्व का पल: कनाडा में आया नया रूल, हिंदू स्वास्तिक को नाज़ी प्रतीकों से किया अलग

Religion: कनाडा के नए घृणा-विधेयक, सी-9 में संशोधन किया गया है ताकि पवित्र हिंदू, जैन और बौद्ध स्वास्तिक को नाज़ी प्रतीकों से अलग किया जा सके. धार्मिक समुदायों की वकालत के बाद किए गए महत्वपूर्ण बदलाव से यह सुनिश्चित होता है कि कानून केवल नाज़ी हाकेनक्रूज़ को ही लक्षित करें

By: Shivi Bajpai | Published: December 12, 2025 12:37:07 PM IST



Religious Symbols: कनाडा के नए घृणा-विधेयक, सी-9 में संशोधन किया गया है ताकि पवित्र हिंदू, जैन और बौद्ध स्वास्तिक को नाज़ी प्रतीकों से अलग किया जा सके. धार्मिक समुदायों की वकालत के बाद किए गए महत्वपूर्ण बदलाव से यह सुनिश्चित होता है कि कानून केवल नाज़ी हाकेनक्रूज़ को ही लक्षित करें. कनाडा ने अपने संघीय घृणा-विरोधी कानून में पवित्र हिंदू, जैन और बौद्ध स्वास्तिक को नाज़ी प्रतीकों से स्पष्ट रूप से अलग करके लंबे समय से चली आ रही गलतफहमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. यह बदलाव विधेयक सी-9 में संशोधन के माध्यम से हुआ है, जिसका उद्देशय घृणा अपराधों और घृणा प्रतीकों से संबंधित आपराधिक संहिता के प्रावधानों में सुधार करना है. 

कनाडा ने इस बारे में क्या बदलाव किए हैं?

बिल सी-9 के मूल मसौदे में प्रतिबंधित घृणा प्रतीक को नाज़ी हाकेनक्रूज़, जिसे नाज़ी स्वस्तिका के नाम से भी जाना जाता हैके रूप में वर्णित किया गया था. हिंदू, जैन और बौद्ध समूहों ने इसका विरोध किया तथा तर्क करते हुए इस वाक्यांश को उनके प्राचीन, पवित्र सौभाग्य को हिटलर के घृणा के प्रतीक से जोड़ा गया है.

10 दिसंबर 2025 को हाउस ऑफ कॉमन्स की न्याय एवं मानवाधिकार स्थायी समिति ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विधेयक के अंग्रेज़ी संस्करण से “Swastika” शब्द हटाने पर सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी. संशोधित दस्तावेज़ में अब केवल नाज़ी Hakenkreuz (हुकदार क्रॉस) का उल्लेख किया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कानून का उद्देश्य केवल नाज़ी प्रतीक को प्रतिबंधित करना है, न कि घरों, मंदिरों या सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उपयोग किए जाने वाले पवित्र स्वस्तिक को.

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बिल सी-9 का उद्देश्य क्या है?

  • घृणा-आधारित अपराधों पर सख्ती: यह बिल कनाडा की आपराधिक संहिता में बदलाव कर घृणा से प्रेरित अपराधों की स्पष्ट परिभाषा और उनके अनुरूप दंड का प्रावधान करता है.
  • धार्मिक व सांस्कृतिक संस्थानों की सुरक्षा: प्रस्तावित कानून स्कूलों, धार्मिक स्थलोंजैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, और सिनागॉगसहित सामुदायिक केंद्रों तक लोगों के वैध प्रवेश में बाधा डालने या धमकाने को एक अलग आपराधिक कृत्य के रूप में स्थापित करता है.
  • घृणा प्रतीकों पर रोक: यह विधेयक आतंक या घृणा से जुड़े कुछ प्रतीकोंजैसे नाज़ी हाकेनक्रूज़ और एसएस बोल्ट्सका सार्वजनिक प्रदर्शन निषिद्ध करता है, यदि उनका उद्देश्य नफ़रत फैलाना हो.
  • “घृणा” की स्पष्ट कानूनी परिभाषा: कानून प्रवर्तन की सहायता के लिए, विधेयक में “घृणा” शब्द की आधिकारिक और विशिष्ट परिभाषा जोड़ी गई है.

संक्षेप में, बिल C-9 कनाडाई समाज में घृणा, भेदभाव और असहिष्णुता को रोकने के लिए अधिक मज़बूत और स्पष्ट कानूनी तंत्र स्थापित करने की दिशा में एक अहम कदम है.

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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