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दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ICJ ने किया ऐसा ऐलान, ट्रंप से लेकर शी जिनपिंग तक उड़ गए सबके होश

International court justice:यह मुकदमा वानुअतु की ओर से दायर किया गया था, जो एक प्रशांत द्वीपीय देश है और बढ़ते समुद्र स्तर से गंभीर रूप से खतरे में है। इस मुकदमे का 130 से ज़्यादा देशों ने समर्थन किया था।

By: Divyanshi Singh | Published: July 24, 2025 8:01:54 AM IST



 International court justice: दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद कई देशों की सरकारों की चिंता बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने बुधवार को जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक सलाहकारी राय देते हुए कहा कि स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है। ICJ के इस फैसले को दुनिया भर में पर्यावरण कानून के संदर्भ में एक संभावित मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

दुनिया भर में वायु की गुणवत्ता लगातार गिर रही है, जिसके कारण नागरिकों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ICJ के अध्यक्ष युजी इवासावा ने अदालत का फैसला सुनाते हुए कहा, “इसलिए स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण का मानव अधिकार अन्य मानवाधिकारों जितना ही महत्वपूर्ण है।”

लोगों का अस्तित्व दांव पर है

यह मुकदमा वानुअतु की ओर से दायर किया गया था, जो एक प्रशांत द्वीपीय देश है और बढ़ते समुद्र स्तर से गंभीर रूप से खतरे में है। इस मुकदमे का 130 से ज़्यादा देशों ने समर्थन किया था। वानुअतु के अटॉर्नी जनरल अर्नोल्ड कील लॉघमैन ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को याद दिलाया था, “दांव इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। मेरे लोगों और कई अन्य लोगों का अस्तित्व दांव पर है।”

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यह फ़ैसला एक सलाह के तौर पर पारित किया गया है, किसी देश की सरकार के लिए अनुपालन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क़ानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मुक़दमों और नीतिगत बदलावों की झड़ी लग सकती है। 500 पन्नों की यह राय दो अहम सवालों के जवाब देती है: जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत राज्यों की क़ानूनी ज़िम्मेदारी क्या है? और अगर वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें क्या परिणाम भुगतने होंगे? इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।

हालाँकि, फ़ैसले के दौरान हेग स्थित अदालत खचाखच भरी थी और कार्यकर्ताओं ने तख्तियाँ पकड़ी हुई थीं जिन पर लिखा था, “अदालतों ने फ़ैसला सुना दिया है, क़ानून स्पष्ट है – राज्यों को अब कार्रवाई करनी चाहिए।”

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