Home > उत्तर प्रदेश > UP News: खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्देश जारी

UP News: खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्देश जारी

UP News: खनिजों के परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्देश जारी, अब अनिवार्य होगा वाहनों का पंजीकरण

By: Swarnim Suprakash | Published: August 21, 2025 7:55:58 PM IST



गाजियाबाद से अनिल चौधरी की रिपोर्ट 
UP News: गाजियाबाद। प्रदेश में खनिजों एवं उपखनिजों के अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) एवं प्रभारी खनन, गाजियाबाद श्री सौरभ भट्ट ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अब उपखनिज जैसे बालू, मौंरग, गिट्टी आदि का परिवहन करने वाले सभी वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश खनन विभाग ने बनाया नया पोर्टल 

खनन विभाग उत्तर प्रदेश ने इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया है। वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों को अपने वाहन का पंजीकरण करना होगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अवैध खनन और बिना अनुमति परिवहन की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और केवल पंजीकृत वाहनों से ही खनिजों का परिवहन हो सके।

IPS Satish Golcha: 2020 में हुए दंगे से लेकर तिहाड़ जेल तक… जानें कौन हैं सतीश गोलचा? जिन्हें बनाया गया दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर

पंजीकरण अनिवार्य, उल्लंघन पर कार्रवाई

अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जनपद गाजियाबाद के सभी ट्रांसपोर्टर तत्काल अपने वाहनों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। पंजीकरण न कराने पर संबंधित वाहन खनिज परिवहन के लिए अधिकृत नहीं माने जाएंगे। ऐसे वाहनों पर नियमों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।

कहाँ करें संपर्क

पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए वाहन स्वामी और ट्रांसपोर्टर जिलाधिकारी गाजियाबाद कार्यालय, खनन अनुभाग, कक्ष संख्या 304, कलेक्ट्रेट परिसर, राजनगर, गाजियाबाद में संपर्क कर सकते हैं। यहां से न केवल विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है बल्कि सीधे पंजीकरण की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकती है।

प्रशासन का उद्देश्य

इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खनिजों का परिवहन पूरी तरह पारदर्शी और नियंत्रित तरीके से हो। प्रदेश सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि खनिजों की उपलब्धता प्रभावित न हो, साथ ही अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगे। पंजीकरण व्यवस्था से ट्रांसपोर्टरों की जिम्मेदारी भी तय होगी और आम लोगों को निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध हो सकेगी।

गाजियाबाद प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पंजीकृत वाहनों के माध्यम से ही खनिजों/उपखनिजों का परिवहन मान्य होगा। ऐसे में सभी ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों को चाहिए कि वे समय रहते अपने वाहनों का पंजीकरण करा लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या या दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

Railway extra luggage rule: रेलवे का एक्स्ट्रा लगेज पर किराया वसूली, जानिए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने क्या कहा?

Advertisement