Ghaziabad Flat Scheme: उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड (UPHDB) ने सिद्धार्थ विहार योजना के तहत सस्ते EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) फ्लैटों की बिक्री शुरू कर दी है. यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना ‘स्पेशल रजिस्ट्रेशन स्कीम 3.0 एक्सटेंशन’ के तहत लागू की जा रही है और फ्लैट ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर आवंटित किए जा रहे हैं.
यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है जो अपना घर खरीदने की योजना बना रहे हैं. राज्य सरकार की यह योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है. चलिए इस योजना की सारी डिटेल्स जान लेते हैं.
ये रहेगी फ्लैट्स की कीमत
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार हाउसिंग स्कीम के तहत कुल 74 फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं. ये फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए हैं और चार मंजिला बिल्डिंग में हैं, जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल लगभग 30.72 वर्ग मीटर है. इन फ्लैटों की शुरुआती कीमत 11.65 लाख रुपये से 17.60 लाख रुपये के बीच है, जो इसे मध्यम आय वाले परिवारों के लिए किफायती और बजट में रहने का एक अच्छा विकल्प बनाता है.
यह हाउसिंग स्कीम RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) में UPRERAPRJ59686 रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्टर्ड है, जो इसे एक भरोसेमंद और पारदर्शी प्रोजेक्ट बनाता है.
ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
इस स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदकों को सबसे पहले कुल फ्लैट की कीमत का 5% रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा. यह भुगतान RTGS, NEFT या इंटरनेट बैंकिंग से किया जा सकता है.
रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा होने के बाद, आवेदकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. यदि कोई आवेदक सभी ज़रूरी शर्तें पूरी करता है, तो उसे फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा. इसके अलावा, इस स्कीम में एक खास प्रावधान यह है कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कुल कीमत का केवल 50% भुगतान करके तुरंत फ्लैट का कब्ज़ा पा सकते हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई आवेदक रजिस्ट्रेशन के 60 दिनों के अंदर अपार्टमेंट का पूरा पेमेंट कर देता है, तो उसे कुल कीमत पर 5% का विशेष डिस्काउंट मिलेगा. हालांकि ये डिस्काउंट सिर्फ एक बार में पूरा पेमेंट करने वालों के लिए है और इसे किसी अन्य स्कीम या ऑफर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता.
योजना की नियम और शर्तें
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
- रुचि रखने वाले व्यक्ति www.upavp.in वेबसाइट पर जाकर और ‘प्लॉट/घर/फ्लैट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन’ लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
- अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति पैदा होती है, तो हाउसिंग अथॉरिटी को निर्णय लेने का एकमात्र अधिकार होगा. उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.
- सरकार या काउंसिल द्वारा जारी कोई भी नया नियम या विनियम इस योजना पर भी स्वतः लागू होगा.
- उपरोक्त नियमों के अलावा, यदि कोई मामला स्पष्ट नहीं है, तो 2016 के UPAVP नियम लागू होंगे.

