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काश गृहमंत्री ने फैसला पढ़ा होता… अमित शाह के नक्सलवाद संबंधी आरोप का सुदर्शन रेड्डी ने किया खंडन

Amit Shah Sudarshan Reddy: विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आरोप का खंडन किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के ज़रिए "नक्सलवाद का समर्थन" किया है। उन्होंने कहा कि शायद शाह ने फैसला पढ़ा ही नहीं।

By: Deepak Vikal | Published: August 23, 2025 10:03:51 PM IST



Amit Shah Sudarshan Reddy: विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस आरोप का खंडन किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के ज़रिए नक्सलवाद का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शायद शाह ने फैसला पढ़ा ही नहीं।

अमित शाह ने आरोप लगाया कि रेड्डी, जिन्होंने 2011 में माओवाद-विरोधी सलवा जुडूम अभियान को रद्द करने वाला फैसला सुनाया था, ने नक्सलवाद की मदद की थी। शाह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासी युवाओं को सशस्त्र सहायक के रूप में इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया होता, तो उग्रवाद “2020 तक खत्म हो गया होता।”

उन्होंने रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के कांग्रेस के फैसले को “नक्सलवाद का समर्थन” से जोड़ते हुए दावा किया कि इससे केरल में विपक्ष की संभावनाएं कमज़ोर हुईं।

रेड्डी ने किया खंडन

शाह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, रेड्डी ने कहा कि वह “गृह मंत्री के साथ सीधे तौर पर किसी मुद्दे पर बात नहीं करेंगे”, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उनकी निजी राय नहीं।

उन्होंने बताया, “मैंने फ़ैसला लिखा है। फ़ैसला मेरा नहीं है। फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का है। मेरे साथ एक और जज बैठे थे और इसे खारिज करवाने की बार-बार कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।”

उन्होंने आगे कहा कि शाह को टिप्पणी करने से पहले फ़ैसले का अध्ययन करना चाहिए था। रेड्डी ने कहा, “काश गृह मंत्री ख़ुद पूरा फ़ैसला पढ़ पाते। अगर उन्होंने फ़ैसला पढ़ा होता, तो शायद वे यह टिप्पणी नहीं करते।”

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सलवा जुडूम का फ़ैसला क्या था?

सलवा जुडूम छत्तीसगढ़ में एक राज्य समर्थित मिलिशिया आंदोलन था, जिसमें आदिवासी युवाओं—जिन्हें विशेष पुलिस अधिकारी या “कोया कमांडो” कहा जाता था—को हथियारबंद करके माओवादी विद्रोहियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दिसंबर 2011 में, न्यायमूर्ति रेड्डी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया और आदेश दिया कि आदिवासी रंगरूटों के हथियार छीन लिए जाएँ। अदालत ने कहा कि राज्य नागरिकों को हथियार नहीं दे सकता और न ही उन्हें क़ानून-व्यवस्था का काम सौंप सकता है।

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