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अब सड़क पर कुत्ता घुमाया तो भरना पड़ेगा जुर्माना! नगर निगम का बड़ा फैसला

Dog walking ban: नगर निगम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अब अपने पालतू कुत्ते को बाजार, गलियों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घुमा सकेगा.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 15, 2026 10:23:48 PM IST



Hamirpur pet dog rules: हमीरपुर शहर में बढ़ती गंदगी और कुत्तों से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया है. अब सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों को घुमाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. शहरभर में साइन बोर्ड लगाकर लोगों को इस नए नियम की जानकारी दी जा रही है, ताकि नागरिक पहले से सतर्क रहें और नियमों का पालन करें.

उल्लंघन पर जुर्माना और कार्रवाई

नगर निगम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अब अपने पालतू कुत्ते को बाजार, गलियों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घुमा सकेगा. नियम तोड़ने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, अगर कुत्ता सार्वजनिक जगह पर गंदगी करता है, तो मौके पर ही जुर्माना वसूला जाएगा.

पंजीकरण अनिवार्य, आवारा कुत्तों पर अभियान

नगर निगम ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है. बिना पंजीकरण कुत्ता पालने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. दूसरी ओर, शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए पकड़ने और नसबंदी का अभियान भी चलाया जा रहा है. यह कदम हाल के वर्षों में बढ़े कुत्तों के हमलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

स्वच्छता और सुरक्षा पर फोकस

नगर निगम का कहना है कि यह फैसला शहर की साफ-सफाई और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. नगर निगम आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करें.

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