Cheque Bounce Law: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में छह महीने जेल की सज़ा सुनाई गई है. राजपाल के खिलाफ यह केस फिल्म “आता पता लापता” से जुड़ा है. 2010 में मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने इस फिल्म के लिए करीब पांच करोड़ रुपये दिए थे.
राजपाल यादव ने लोन चुकाने के लिए कंपनी को कई चेक दिए थे. जो बाउंस हो गए. इस वजह से उनके खिलाफ केस किया गया है. 2018 में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया और छह महीने जेल की सज़ा सुनाई है.
1881 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट साफ तौर पर बताता है कि चेक बाउंस कब क्राइम माना जाता है, शिकायत कैसे की जा सकती है, और किसके लिए कौन जिम्मेदार है. IPC के सेक्शन 138 से 143A में पूरी सज़ा, ज़िम्मेदारी और ट्रायल प्रोसेस बताया गया है.
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क्या लोन डिफॉल्ट करने पर जेल हो सकती है?
सिर्फ लोन न चुका पाने पर जेल नहीं होती, क्योंकि इसे आम तौर पर सिविल मामला माना जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है. बैंक या फाइनेंस कंपनियां आम तौर पर कानूनी रिकवरी प्रोसेस का सहारा लेती हैं, जिसमें नोटिस, सिविल केस या सिक्योरिटी ज़ब्त करना शामिल है.
हालांकि अगर लोन लेते समय फ्रॉड, जाली डॉक्यूमेंट, पेमेंट रोकने की जानबूझकर साज़िश, या चेक बाउंस होता है, तो केस क्रिमिनल हो सकता है. ऐसे हालात में जेल हो सकती है, जैसा कि राजपाल यादव के मामले में हुआ है.
अगर कोई कंपनी चेक जारी करती है तो कौन ज़िम्मेदार होगा?
अगर किसी कंपनी का चेक बाउंस होता है, तो न सिर्फ़ कंपनी बल्कि उस समय कंपनी के कामकाज के लिए ज़िम्मेदार लोग भी ज़िम्मेदार होंगे. कोई व्यक्ति तभी बरी हो सकता है जब वह यह साबित कर सके कि गलती उसकी जानकारी के बिना हुई थी या उसने इसे रोकने के लिए पूरी सावधानी बरती थी.
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इस सेक्शन के तहत, “कंपनी” में फ़र्म और दूसरे ग्रुप शामिल है. “डायरेक्टर” में फ़र्म के पार्टनर भी शामिल है. हालांकि पब्लिक कंपनियों के सरकार द्वारा नॉमिनेटेड डायरेक्टर को छूट दी गई है.
चेक बाउंस की शिकायत कैसे दर्ज की जाती है?
सेक्शन 138 के तहत केस तभी शुरू होता है जब पैसे पाने वाला या कानूनी होल्डर लिखित शिकायत दर्ज करता है. आम तौर पर शिकायत 15 दिन की अवधि खत्म होने के एक महीने के अंदर दर्ज करनी होती है. अगर देरी होती है, तो कोर्ट सही कारण होने पर देरी को माफ़ कर सकता है.
इन मामलों की सुनवाई सिर्फ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फ़र्स्ट-क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ही कर सकता है. सेक्शन 142A यह भी पक्का करता है कि एक ही व्यक्ति के खिलाफ कई केस एक ही कोर्ट में सुने जाएं ताकि फैसलों में एक जैसापन रहे. ज़रूरत पड़ने पर पेंडिंग केस को ट्रांसफर भी किया जा सकता है.

