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‘मंगल’ को आई राजपाल यादव के लिए ‘अमंगल’ खबर, आखिर क्यों 24 घंटे के भीतर जाना होगा जेल?

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव (Rajpal Yadav) को 4 फरवरी तक जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह आदेश चैक बाउंस मामले में सुनाया है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: February 3, 2026 2:39:28 PM IST



Rajpal Yadav Jail | Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव (Rajpal Yadav) को 4 फरवरी तक जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह आदेश चैक बाउंस मामले में सुनाया है. कोर्ट ने सेटलमेंट की रकम के पेमेंट के बारे में किए गए वादों को बार-बार तोड़ने पर एक्टर को कड़ी फटकार भी लगाई है. इस मामले पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ‘एक्टर द्वारा किया गया बर्ताव “निंदनीय है”.  कोर्ट द्वारा की गई कई राहतों के बाद भी यादव शिकायतकर्ता कंपनी, M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को किए गए पेमेंट के वादे को पूरा नहीं कर पाए. 

चेक बाउंस मामले में फंसे राजपाल यादव 

कोर्ट के मुताबिक, राजपाल यादव का बर्ताव इस मामले में निंदनीय है. बार-बार कोर्ट से रियायत मिलने के बावजूद, एक्टर ने समय पर दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया. कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि ‘यह मामला यादव और उनकी पत्नी द्वारा दायर की याचिकाओं के बैंच में सामने आया. जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत अपनी सज़ा को चुनौती दी थी. इस मामले में उन्हें 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी. 

2024 में सुनाई गई थी सजा 

बता दें कि, 28 जून, 2024 को, एक कोऑर्डिनेट बेंच ने इस सजा को सस्पेंड कर दिया था. क्योंकि इस मामले में राजपाल यादव पक्के अपराधी नहीं थे. दरअसल, ह तब हुआ जब उन्होंने शिकायत करने वाली कंपनी के साथ आपसी समझौते की संभावना तलाशने की इच्छा जताई. इसके बाद कोर्ट ने बताया कि जून 2024 से, यादव ने बार-बार यह भरोसा दिलाकर पेमेंट करने के लिए समय मांगा. लेकिन वह हर बार नाकामयाब साबित हुए. 

2.5 करोड़ रुपये का मामला 

एक्टर ने एक्टर को भरोसा दिलाया कि  2.5 करोड़ रुपये किस्तों में दिए जाएंगे, जिसमें 40 लाख रुपये और 2.10 करोड़ रुपये शामिल हैं. लेकिन कोर्ट से समय मिलने के बाद भी एक्टर पैसे वापस नहीं लौटा पाए. जस्टिस शर्मा ने कहा कि यादव ने न रजिस्ट्रार जनरल के पास  DD जमा करने के लिए कोई कदम उठाया और न ही ड्राफ्ट में कथित गलती ठीक कर पाए. 

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