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पराली जलाने से लेकर पटाखों तक पर सख्ती, अगर Delhi-NCR वालों ने नहीं मानी बात…फिर लिया जाएगा ये एक्शन

Pollution Alert: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर CAQM की 25वीं बैठक में सख्ती से कई बड़े फैसले लिए गए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैठक में पराली जलाने और पुराने वाहनों पर नकेल कसने के निर्देश भी दिए गए हैं.

By: Heena Khan | Published: October 18, 2025 8:32:05 AM IST



Delhi-NCR Pollution Alert: दिल्ली से लेकर एनसीआर तक अब प्रदूषण बढ़ने लगा है. वहीं हर साल की तरह आने वाले दिनों में प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ सकती है कि बाहर आने जाने में भी दम घुटेगा, जिसके चलते दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर CAQM की 25वीं बैठक में सख्ती से कई बड़े फैसले लिए गए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैठक में पराली जलाने और पुराने वाहनों पर नकेल कसने के निर्देश भी दिए गए हैं. आयोग की बैठक शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई.

आपको बताते चलें कि आगामी सर्दियों से पहले प्रदूषण नियंत्रण की तैयारियों, जीआरएपी के क्रियान्वयन और वाहनों व उद्योगों से होने वाली दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान (एनसीआर क्षेत्र), उत्तर प्रदेश (एनसीआर) और दिल्ली के जिलाधिकारियों को पराली जलाने के मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया.

दिल्ली में बस ये वाहन ले सकेंगे एंट्री

जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर, 2025 से केवल बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी; बाकी पुराने वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. इतना ही नहीं बीएस-4 वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है. 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई अस्थायी रूप से रोक दी गई है, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप है. इतना ही नहीं राज्यों को पराली जलाने पर कड़ी निगरानी रखने, सीआरएम मशीनों का पूरा उपयोग करने और जन जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर सीमावर्ती जिलों में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

इन कामों पर भी सख्ती 

इस दौरान हुआ बैठक में आदेश दिया गया कि खुले में कचरा या बायोमास जलाने की शिकायतों का 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाए. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, हरित पटाखे केवल 18 से 20 अक्टूबर तक, और केवल निर्दिष्ट स्थानों पर और केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को ही बेचे जाएँगे. इसके अलावा, दिवाली पर पटाखों का उपयोग सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही सीमित रहेगा; बाकी समय पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. ई-कॉमर्स के माध्यम से पटाखों की बिक्री और बेरियम युक्त पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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