EPF interest rules:अगर आप भी कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं और हर महीने आपकी सैलरी में से हर महीने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) कटता है. तो यह खबर आपके लिए ही है. सरकार हर साल पीएफ के लिए एक ब्याज दर तय करती है. सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 8.25% की दर तय की थी. इसे पीएफ को आप नौकरी छोड़ने के बाद निकाल सकते हैं. लेकिन ईपीएफओ 100% (EPFO) राशि निकालने की अनुमति आपको कभी नहीं देता है. क्योंकि पीएफ (PF) का यह बचा हुआ पैसा रिटायरमेंट के लिए बचत है.
कितना मिलता है PF interest?
EPFO के अनुसार, पीएफ के पैसे पर हर साल सरकार की तरफ से ब्याज दर तय की जाती है. सरकार की तरह से साल 2024-25 के लिए ब्याज दर 8.2% रखी गई है. PF खाते में जमा राशि पर हर महीने के हिसाब से जुड़ता है. लेकिन इस साल के अंत में कुछ ब्याज आपके खाते में जमा की जाती है. उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और हर महीने कर्मचारी 12% यानी 2,600 PF में जाता है. Employer भी 12% देता है, लेकिन इसका पूरा हिस्सा PF में नहीं जाता है. 8.33% EPS में जाएंगे और 3.67% PF में जोड़ दिया जाता है.
कब निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?
PF पूरी तरह EPFO द्वारा संचालित है. आपके पीएफ का पैसा सरकारी गांरटी के साथ सुरक्षित रहता है. पीएफ की ब्याज दर हर साल सरकार तय करती है. इसमें किसी तरह का कोई नुकसान का डर नहीं रहता है.
कब तक निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा?
नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद तक पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय पूरी रकम निकाल सकते हैं. हाल ही में EPFO ने इसमें बड़ा बदलाव किया है. जिसके अनुसार आप EPF 75% का पैसा निकाल सकते हैं. इसका मतलब अगर आपके पीएफ अकाउंट में दो लाख रुपये हैं, तो 1.5 लाख रुपये निकाल सकते हैं. बाकी 50 हजार मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य है.
आखिर क्यों नहीं निकाल सकते पूरा पैसा?
ईपीएफओ के मुताबिक, आप अपना 100 प्रतिशत रकम नहीं निकाल सकते हैं. क्योंकि यह आपके रिटायमेंट (EPFO pension withdrawal period) के लिए सेविंग के तौर पर रखा जाएगा. ताकी आप रिटारमेंट की उम्र अच्छे से निकाल सकें. सरकार चाहती है कि रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहे.
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