What is Sin Tax: नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) में जीएसटी की दरों (GST Rates) में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे कई चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन, कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जिनपर स्पेशल 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इन वस्तुओं की बात करें तो सुपर लग्जरी सामान, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा आदि चीजों पर 40 प्रतिशत जीएसटी (GST) लगेगा। बुधवार (03 सितंबर, 2025) को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की दरों को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब जीएसटी के तहत केवल दो स्लैब होंगे – 5% और 18%, यानी 12% और 28% के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं को इन दो स्लैब में मिला दिया जाएगा।
कुछ हानिकारक चीजों पर लगेगा उच्च टैक्स (Higher taxes will be imposed on some harmful items)
साथ ही, कुछ हानिकारक वस्तुओं पर उच्च कर लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद की बैठक में तंबाकू उत्पादों पर 40% कर लगाने पर सहमति बनी है। आइए जानते हैं किन उत्पादों पर 40% कर लगेगा।
इन चीजों पर लगेगा 40 प्रतिशत जीएसटी (40% GST will be levied on these things)
- सुपर लग्जरी सामान
- पान मसाला
- सिगरेट गुटखा
- चबाने वाला तंबाकू
- जर्दा
- अतिरिक्त चीनी, कार्बोनेटेड पेय
- एयरक्राफ्ट पर्सलन यूज वाले
- निजी इस्तेमाल की वस्तुएं
- लक्जरी कारें
- फास्ट फूड
क्या होता है Sin Tax?
Sin Tax क्या होता है और इसे क्यों लागू किया जाता है। नए 40% स्लैब के पीछे यही मूल अवधारणा है। Sin Tax उन वस्तुओं और सेवाओं पर लक्षित कर है, जिन्हें समाज के लिए हानिकारक माना जाता है, जैसे तंबाकू, शराब और मीठे पेय। इन वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य इनके उपयोग को कम करना और राजस्व में वृद्धि करना है। सरकार इन उत्पादों के प्रभावों से निपटने के लिए भारी सार्वजनिक स्वास्थ्य लागत वहन करती है। उदाहरण के लिए, ऐसा माना जाता है कि भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1% से ज्यादा सिगरेट पीने से जुड़े चिकित्सा खर्चों पर खर्च करता है। यह कर इन लागतों की कुछ भरपाई करने और लोगों को स्वस्थ विकल्पों की ओर प्रेरित करने का एक तरीका है।