EDLI Scheme: प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) खाते में जमा राशि और इससे मिलने वाली पेंशन के बारे में तो खूब चर्चा होती है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके तीसरे फायदे के बारे में जानकारी नहीं है. क्या आप जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) में खाता रखने वाले सभी वेतनभोगी व्यक्तियों का बीमा बिना किसी प्रीमियम के स्वतः हो जाता है? जी हां, यह बिल्कुल सच है कि कर्मचारियों को उनके वेतन से एक भी रुपया काटे बिना जीवन बीमा का लाभ मिलता है. आइए PF खाताधारकों को मिलने वाले जीवन बीमा लाभों के बारे में जानते हैं.
ऑटोमैटिक जीवन बीमा प्रदान करता है EPFO
EPFO जो PF खातों का प्रबंधन करता है, निजी क्षेत्र में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को ऑटोमैटिक जीवन बीमा प्रदान करता है. अगर इस योजना की बात करें तो इसे कर्मचारी जमा लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजना कहा जाता है. नियमों के अनुसार, सभी EPF सदस्य स्वतः ही इस योजना के लिए पात्र होते हैं. हालांकि, प्रीमियम का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है, कर्मचारी द्वारा नहीं. नियोक्ता कभी भी EDLI प्रीमियम का भुगतान करने का जिक्र तक नहीं करते.
बिल्कुल मुफ्त मिलता है कर्मचारियों को जीवन बीमा
वास्तव में EDLI योजना के लिए प्रीमियम राशि बहुत कम है. नियमों के अनुसार अधिकतम मासिक प्रीमियम केवल ₹75 हो सकता है. यह प्रीमियम कर्मचारी के मूल वेतन के आधार पर निर्धारित होता है. EDLI योजना का प्रीमियम मूल वेतन का केवल 0.5% है. नियम यह भी निर्धारित करता है कि EDLI योजना का प्रीमियम केवल ₹15,000 के मूल वेतन पर ही दिया जा सकता है. इसलिए ₹15,000 के लिए प्रीमियम ₹75 है, जो EDLI योजना की अधिकतम सीमा है.
परिवार के सदस्यों को मिल सकता है ₹2.5 लाख से ₹7 लाख तक की राशि
पीएफ खाते पर मिलने वाला यह जीवन बीमा लाभ सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को दिया जाता है. इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि मौत किस वजह से हुई और कहां हुई, इससे कोई लेना देना नहीं होता है. यदि कोई कर्मचारी पिछले 12 महीनों से कार्यरत था और देश या दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को बीमा राशि प्राप्त होगी. यह राशि अधिकतम ₹7 लाख हो सकती है.
उनके परिवार को मिलने वाली बीमा राशि मृतक के अंतिम वेतन और पिछले 12 महीनों में उनके पीएफ खाते में औसत शेष राशि पर निर्भर करती है. नियमों के अनुसार न्यूनतम ₹2.5 लाख और अधिकतम ₹7 लाख दिए जाते हैं. मृतक के परिवार को मिलने वाली राशि की गणना का एक निश्चित सूत्र है, जो ₹2.5 लाख से ₹7 लाख तक हो सकता है.
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