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Anil Ambani: कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में CBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ मामला किया दर्ज

Anil Ambani: सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज किया है, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

By: Sohail Rahman | Last Updated: August 23, 2025 2:55:35 PM IST



Anil Ambani: सीबीआई ने कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला कथित धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि, भारतीय स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी है। अधिकारियों ने बयान में जानकारी देते हुए बताया कि एजेंसी इस मामले के सिलसिले में अनिल अंबानी के आवास और आरकॉम से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि, भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की है, जिसने 13 जून को इन संस्थाओं को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद एजेंसी से संपर्क किया था।

नियमों के अनुसार की गई कार्रवाई

आरबीआई के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग और प्रबंधन नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में जवाब दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि, “24 जून, 2025 को बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी के वर्गीकरण की सूचना दी और सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है।” उन्होंने कहा था कि आरकॉम में एसबीआई के ऋण जोखिम में 26 अगस्त, 2016 से प्रभावी ब्याज और व्यय सहित 2,227.64 करोड़ रुपये की निधि-आधारित मूल बकाया राशि और 786.52 करोड़ रुपये की गैर-निधि-आधारित बैंक गारंटी शामिल है।

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इस प्रक्रिया से गुजर रही है आरकॉम

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। समाधान योजना को लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और 6 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई में दायर किया गया था। आईबीसी के तहत बैंक ने अनिल अंबानी के खिलाफ एक व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया भी शुरू की है और इसकी सुनवाई एनसीएलटी मुंबई द्वारा की जा रही है।

एसबीआई ने सीबीआई से की थी शिकायत

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने 10 नवंबर, 2020 को खाते और प्रमोटर अनिल अंबानी को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत किया था और 5 जनवरी, 2021 को सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी।

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