Bihar SIR: बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर आज बड़ा फैसला होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के 24 जून के इस फैसले को राष्ट्रीय जनता दल (राजद), एआईएमआईएम और अन्य राजनीतिक दलों ने अदालत में चुनौती दी है।
चुनाव आयोग का रुख
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव आयोग ने अदालत में एक नोट पेश किया है। इस नोट में उसने बताया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता के दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ आज चुनाव आयोग के इस जवाब पर याचिकाकर्ताओं के जवाब पर मंथन करेगी।
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जानिए पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
पिछली सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी, जहां अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर रह गए हैं, वो अपनी आपत्तियां और दावे ऑनलाइन और भौतिक दोनों माध्यमों से जमा कर सकते हैं। इसके बाद, 1 सितंबर को चुनाव आयोग ने अदालत को बताया था कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां 1 सितंबर के बाद भी दाखिल की जा सकती हैं, लेकिन उन पर अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ही विचार किया जाएगा।
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