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20 साल पहले नाबालिग लड़की से बनाया संबंध, कोर्ट में खुला रिश्ते का राज; जानिये क्या बोले ‘जज साहब’

Husband Wife News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 20 साल पुराने एक मामले में सुनाई गई सज़ा को पलट दिया है. कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा है कि किसी व्यक्ति को नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के बाद ही दोषी ठहराया जा सकता है.

By: Heena Khan | Last Updated: October 17, 2025 11:50:53 AM IST



Rape With Minor Wife: सालों से ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि क्या नाबालिग पत्नी के साथ सेक्स करना अपराध है? आज इस खबर को पढ़ने के बाद सब क्लियर हो जाएगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 20 साल पुराने एक मामले में सुनाई गई सज़ा को पलट दिया है. कोर्ट ने साफ़ तौर पर कहा है कि किसी व्यक्ति को नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के बाद ही दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन उससे पहले के मामलों में नहीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 2017 के इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ मामले में सुनाया था.

शादी के बाद नाबालिग के साथ सेक्स करना अपराध? 

आपको बताते चलें कि यह मामला 2005 का है. एक व्यक्ति पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण और बलात्कार करने का आरोप था. लेकिन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि उस व्यक्ति ने नाबालिग लड़की से शादी की थी और यह रिश्ता तब शुरू हुआ जब वो 16 साल की थी. वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत यह कोई अपराध नहीं था, और अपराध के समय लागू कानून के तहत यौन संबंध बनाना दंडनीय नहीं था.

जानिये पूरा मामला 

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यायमूर्ति अनिल कुमार ने 2007 के निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि उसे बहला-फुसलाकर भगाया गया था, जबकि लड़की ने जिरह के दौरान स्वीकार किया था कि वह अपनी मर्ज़ी से अपीलकर्ता के साथ घर से गई थी.

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