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Car Modification Tips : कार में कराया है मॉडिफिकेशन.. अभी ये लिस्ट कर लें चेक, वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान..!

Car Modification Tips : भारत में कार की गैरकानूनी एक्सेसरीज जैसे काली फिल्म, तेज लाइट, फैंसी नंबर प्लेट और प्रेशर हॉर्न पर चालान हो सकता है. नियमों का पालन करना जरूरी है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: October 9, 2025 6:24:35 PM IST



Car Modification Tips : आज-कल हर किसी के घर में अक्सर आप कार देख सकते हैं और भारत में आज के समय में कार को सजाना एक ट्रेंड बन गया है. खासकार आज-कल के GenZ लोगों को कारों को सजाना और उसे यूनिक लुक देना काफी पसंद है. लोग अपनी गाड़ी को खास दिखाने के लिए उसमें नए-नए एक्सेसरीज लगवाते हैं, जैसे कि आकर्षक लाइट्स, नए अलॉय व्हील्स, विंडो टिंट्स और मॉडिफाइड बॉडी किट्स.

हालांकि, ये सभी चीजें देखने में जरूर अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ मामलों में ये कानून के खिलाफ होती हैं और वाहन मालिक को भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

 मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है?

भारत का मोटर व्हीकल एक्ट गाड़ियों में किए जाने वाले कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेसरीज को गैरकानूनी मानता है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सड़क पर चलने वाले सभी लोग सेफ रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन हो. अगर आपने अपनी कार में ऐसे मॉडिफिकेशन करवाए हैं जो नियमों के खिलाफ हैं, तो ट्रैफिक पुलिस न केवल चालान काट सकती है, बल्कि आपकी गाड़ी भी जब्त कर सकती है.

काली फिल्म या पर्दे लगाना

कई लोग धूप से बचने और प्राइवेसी के लिए अपनी कार की खिड़कियों पर काली फिल्म, टिंटेड ग्लास या पर्दे लगवा लेते हैं. लेकिन ऐसा करना कानूनन गलत है.

 विंडशील्ड और फ्रंट विंडो की विजिबिलिटी कम से कम 70% होनी चाहिए.
 साइड और रियर ग्लास की विजिबिलिटी 50% से कम नहीं होनी चाहिए.
 अगर इससे कम विजिबिलिटी पाई गई तो गाड़ी का चालान कट सकता है.

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तेज और रंगीन लाइट्स लगवाना

आजकल एलईडी लाइट्स, फ्लैश लाइट्स और हाई बीम हेडलाइट्स का चलन बढ़ गया है. कुछ लोग कार के ऊपर बार लाइट भी लगवा लेते हैं.

कब हैं वैध और कब अवैध?

शहरों में इनका इस्तेमाल अवैध है क्योंकि ये सामने से आने वाले ड्राइवर को परेशान कर सकती हैं.
हाईवे या खराब मौसम में इनका सीमित उपयोग किया जा सकता है.

गैरकानूनी अलॉय व्हील्स और चौड़े टायर्स

शौकीन लोग अक्सर ऐसे टायर्स और अलॉय व्हील लगवाते हैं जो गाड़ी की बॉडी से बाहर निकलते हैं. लेकिन ये भी नियमों के खिलाफ हैं.

नुकसान क्या है?

इससे वाहन का संतुलन बिगड़ सकता है.
एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है.
यह कंपनी द्वारा तय साइज के खिलाफ होता है.

गाड़ी का रंग बदलवाना या बॉडी रैप कराना

कुछ लोग अपनी कार को नया लुक देने के लिए उसका रंग बदलवा लेते हैं या बॉडी पर कलरफुल रैप करवा देते हैं.

ध्यान दें: गाड़ी का रंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में दर्ज रंग से मेल खाना चाहिए.
बिना आरटीओ से अनुमति लिए रंग बदलवाना अवैध है.

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Fancy नंबर प्लेट्स लगवाना

अलग फॉन्ट, स्टाइल या छोटे-बड़े अक्षरों में नंबर प्लेट लगवाना अब मना है. अब हर गाड़ी के लिए High Security Registration Plate (HSRP) अनिवार्य है. फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने पर चालान हो सकता है.

तेज आवाज वाले हॉर्न

कुछ लोग ध्यान आकर्षित करने या मजे के लिए तेज और प्रेशर हॉर्न लगवाते हैं, जो कानों के लिए हानिकारक होते हैं.

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार:

प्रेशर हॉर्न या तेज आवाज वाले हॉर्न का इस्तेमाल करना नियम 39/192 के तहत गैरकानूनी है. इससे ध्वनि प्रदूषण भी होता है और चालान कट सकता है.

कार को मॉडिफाई करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर यह कानून और सुरक्षा के खिलाफ हो, तो इसका नुकसान सिर्फ आपको नहीं बल्कि दूसरों को भी हो सकता है.

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