Voter Adhikar Yatra: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। रविवार (24 अगस्त) को 8वें दिन यात्रा पूर्णिया पहुंची। पूर्णिया जिले के खुश्कीबाग से शुरू हो चुकी है और यह यात्रा चांदनी चौक और अररिया होते हुए नरपतगंज तक जाएगी। यह रूट सीमांचल के उन इलाकों से होकर गुजर रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग सीधे तौर पर इस अभियान से जुड़ने वाले हैं।
बिना हेटमेट आए नजर!
रविवार को शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस यात्रा में बड़ी संख्या बाइकर्स सवार हुए, लेकिन इस दौरान दोनों दिग्गज नेताओं ने बड़ी गलती कर दी। दरअसल, बिहार में भी ट्रैफिक रुल्स के तहत बाइक की पीछे वाली सीट पर बिना हेलमेट बैठने पर जुर्माना देना होता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर बाइक सवार को एक हजार रुपया जुर्माना देना होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बाइक पर बैठे दोनों शख्स बिना हेलमेट के नजर आए।
क्या है ट्रैफिक नियम?
- चार पहिया वाहन चलाने के दौरान सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
- वाहन पार्किंग के नियम का पालन नहीं करने पर यानी गलत तरीके से और गलत जगह पर वाहन पार्क किया तो 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
- नियमानुसार बाइक पर 2 शख्स बैठ सकते हैं। ऐसे में अगर बाइक पर तीन सवारी (ट्रिपल राइडिंग) बैठने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।
- अगर बिना बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं तो 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यह नियम पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के साथ लागू होगा. इस तरह पीछे वाली सीट पर बिना हेलमेट बैठने पर भी 1000 रुपये देना होगा।
- दरअसल, बाइक या स्कूटर चलाने के दौरान हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। यह बाइक सवार की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि हेलमेट नहीं लगाने के अभाव में बड़ी संख्या में लोग सड़क हादसे में दम तोड़ देते हैं।
- इससे पहले बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर सिर्फ 100 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन कई साल पहले ही जुर्माना बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।
- तिपहिया वाहनों की बात करें तो बिना परमिट ऑटो चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना देना होगा।
- इसके अलावा बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये देना होता है। गलत दिशा में वाहन चलाने पर भी ट्रैफिक नियमों में सख्त प्रावधान है, इसमें 5000 रुपये जुर्माना देना होता है।