Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। वहीँ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार यानी 17 अगस्त, 2025 को कहा कि SIR के बाद बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 56 घंटे के अंदर अंदर जिला मजिस्ट्रेटों की वेबसाइटों पर पोस्ट कर दी गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि पिछले 20 सालों में मतदाता सूची में विसंगतियों को लेकर राजनीतिक दलों से प्राप्त कई शिकायतों के कारण SIR आवश्यक हो गया था।
इंडिया गठबंधन को दिया दो टुक जवाब
वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, विपक्षी दल इंडिया ने बिहार से 16 दिवसीय वोट अधिकार यात्रा रैली शुरू करने के दिन आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हटाए गए मतदाताओं की सूची को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबरों के माध्यम से भी “खोजा” जा सकता है।
चुनाव आयोग ने बताई प्रक्रिया
आपको बता दें, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते SIR को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन निकाय से मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण, उनके शामिल न होने के कारणों के साथ, खोज योग्य प्रारूप में प्रकाशित करने को कहा था। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त ने रविवार यानि 17 अगस्त, 2025 को कहा कि मशीन-पठनीय मतदाता सूची और खोज योग्य मतदाता सूची में अंतर होता है। उन्होंने कहा, आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची को ईपीआईसी नंबर डालकर खोज सकते हैं। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसे मशीन-पठनीय नहीं कहा जाता है।