GST Reforms: केंद्र सरकार ने जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र ने संशोधित जीएसटी व्यवस्था के तहत 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की कर दरें प्रस्तावित की हैं। विलासिता और हानिकारक वस्तुओं (जैसे शराब, तंबाकू आदि) पर 40 प्रतिशत का विशेष कर लगाया जाएगा। जीएसटी के मौजूदा 12 प्रतिशत कर स्लैब में शामिल 99 प्रतिशत वस्तुओं को संशोधित जीएसटी व्यवस्था में 5 प्रतिशत के स्लैब में रखा जाएगा।
जीएसटी परिषद की बैठक अगले महीने होगी
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की मीटिंग सितंबर में होने की उम्मीद है, इसमें दरों को उचित बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की सिफारिशों पर चर्चा होगी। जीएसटी के मौजूदा चार स्लैब में, आवश्यक वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जाता है या उन्हें निचले कर स्लैब में रखा जाता है। इसके विपरीत, हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं पर सबसे अधिक कर लागू होता है। वित्त मंत्रालय ने कहा, “जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में मंत्रिसमूह की सिफारिशों पर चर्चा करेगी और उन्हें जल्द ही लागू करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।”
तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी
सरकार को उम्मीद है कि जीएसटी व्यवस्था में सुधार से उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। सूत्रों के अनुसार, संशोधित जीएसटी व्यवस्था में आम आदमी द्वारा दैनिक उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। संशोधित जीएसटी व्यवस्था में तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। कुल कर की दर मौजूदा 88 प्रतिशत के स्तर पर ही रहेगी। पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी स्लैब की नई व्यवस्था से बाहर रखा जाएगा।
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जीएसटी सुधार दोहरी दिवाली के लिए लाए जाएँगे – प्रधानमंत्री मोदी
प्रस्तावित जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के कुछ ही घंटों बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जीएसटी सुधार दोहरी दिवाली के लिए लाए जाएँगे। इसके अलावा, अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए एक टास्क फोर्स, 2035 तक एक स्वदेशी सुदर्शन चक्र रक्षा प्रणाली जैसी अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ भी की गईं।
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