Rajpal Yadav Jail | Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बॉलीवुड एक्टर राजपाल नौरंग यादव (Rajpal Yadav) को 4 फरवरी तक जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने यह आदेश चैक बाउंस मामले में सुनाया है. कोर्ट ने सेटलमेंट की रकम के पेमेंट के बारे में किए गए वादों को बार-बार तोड़ने पर एक्टर को कड़ी फटकार भी लगाई है. इस मामले पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ‘एक्टर द्वारा किया गया बर्ताव “निंदनीय है”. कोर्ट द्वारा की गई कई राहतों के बाद भी यादव शिकायतकर्ता कंपनी, M/s मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को किए गए पेमेंट के वादे को पूरा नहीं कर पाए.
चेक बाउंस मामले में फंसे राजपाल यादव
2024 में सुनाई गई थी सजा
2.5 करोड़ रुपये का मामला