UP Electricity Price Hike: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बलिया जिले में तत्काल प्रभाव से नई बिजली दरें लागू कर दी हैं. नई व्यवस्था के तहत, ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करके स्थिर शुल्क और ऊर्जा शुल्क निर्धारित किए गए हैं.
ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ता
लाइफलाइन श्रेणी में 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले और 100 यूनिट प्रति माह तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब 50 प्रति किलोवाट प्रति माह का स्थिर शुल्क देना होगा. ऊर्जा शुल्क 6.50 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है. हालांकि, सरकारी सब्सिडी लागू होने के बाद, उपभोक्ताओं को केवल 3.50 प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा. पहले यह दर 6.65 प्रति यूनिट थी, जिसे सब्सिडी के बाद घटाकर 3.30 कर दिया गया है.
वहीं ग्रामीण वाणिज्यिक उपभोक्ता के लिए, स्थिर शुल्क 110 प्रति किलोवाट प्रति माह और ऊर्जा शुल्क 5.50 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है.
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शहरी उपभोक्ता और व्यापारी
शहरी क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों के लिए भी नई दरें लागू की गई हैं. चार किलोवाट तक के कनेक्शन पर 330 प्रति किलोवाट प्रति माह का निश्चित शुल्क देना होगा. 300 यूनिट तक की खपत पर 7.50 प्रति यूनिट और इससे अधिक खपत पर 8.40 प्रति यूनिट की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है. चार किलोवाट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को 450 प्रति किलोवाट और 8.75 प्रति यूनिट का निश्चित शुल्क देना होगा.
सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था
ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों और नगर निगमों में भी नई दरें लागू की गई हैं. बिना मीटर वाले कनेक्शनों के लिए, ग्राम पंचायतों से 2,100 प्रति किलोवाट प्रति माह, 3,200 प्रति किलोवाट प्रति माह और 4,200 प्रति किलोवाट प्रति माह शुल्क लिया जाएगा. ग्राम पंचायतों को प्रति किलोवाट प्रति माह 200 का निश्चित शुल्क और मीटर कनेक्शन के लिए 7.50 से 8.50 प्रति यूनिट का ऊर्जा शुल्क देना होगा.
नए टैरिफ का बिजली उपभोक्ताओं पर स्पष्ट रूप से आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, हालांकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को सब्सिडी के कारण कुछ राहत मिलेगी.