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Gonda School Vehicle Rules: स्कूल वाहनों पर सख्ती, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं तो सीज होंगे वाहन; ARTO ने जारी किए कड़े निर्देश

School bus safety: शासन द्वारा लागू की गई इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा, पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करना है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 20, 2026 7:57:50 PM IST



Gonda School Vehicle Rules: परिवहन विभाग ने जनपद के सभी विद्यालयों और वाहन स्वामियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं. एआरटीओ (प्रशासन) आर.सी. भारतीय ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों ने अब तक अपने वाहनों को upisvmp.com पोर्टल पर ऑनबोर्ड नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. ऐसे वाहनों को चिन्हित कर सीज (जब्त) किया जा रहा है.

विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा, पारदर्शिता और निगरानी मुख्य उद्देश्य

शासन द्वारा लागू की गई इस नई व्यवस्था का उद्देश्य विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा, पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करना है. इसके तहत सभी स्कूलों को अपने संस्थान और संचालित वाहनों का अनिवार्य पंजीकरण करना होगा. साथ ही हर वाहन चालक का पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र और शपथ पत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है.

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कदम

एआरटीओ ने बताया कि यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि स्कूल आने-जाने के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या दुर्घटना की संभावना को खत्म किया जा सके.

नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

उन्होंने सभी विद्यालय प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा करें. अन्यथा नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

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