Shopping scam: देश में ऑनलाइन शॉपिंग का दौर दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बढ़ती खरीदारी के साथ फ्रॉड का खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ और आर्डर करते हैं और पार्सल में कुछ और आ जाता है। बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे विक्रेता तक ये धोखाधड़ी अब आम हो गई है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको इस ऑनलाइन ठगी की शिकायत कहां और कैसे दर्ज करनी है ताकि आपका हक सुरक्षित रह सके। आइए जानते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की मदद से ऑनलाइन फ्रॉड से खुद को कैसे बचाएं और शिकायत का सही रास्ता क्या है?
आपके लिए ही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ होती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जरिए आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि किसी ने फ़ोन मंगवाया और उसे फ़ोन की जगह कुछ और ईंट-पत्थर मिल गया। ऐसे में इस व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि वो अपनी शिकायत दर्ज करे। कब और कहाँ करनी है ये हम आपको बताएंगे।
साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का करें इस्तेमाल
आपको बता दें कि आप अपनी शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in/) पर कर सकते हैं. इसके अलावा साइबर क्राइम सेल में जाकर एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं।
ऑनलाइन ऐसे दर्ज करें शिकायत?
किसी प्रोडक्ट को लेकर या किसी मामले में आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन/डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। यहाँ आप शिकायत फॉर्म भरें इसके साथ साबुत के तौर पर जरुरी दस्तावेज जोड़ें। साथ ही इस मामले की पूरी जानकारी भी देनी होगी।
शिकायत के लिए जरूरी दस्तावेज?
शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपके पास कुछ जरुरी दस्तावेज होने आवश्यक हैं जैसे प्रोडक्ट की ट्रांजेक्शन की रसीद, ईमेल, प्रोडक्ट के फोटो और वारंटी कार्ड।
वहीँ एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद फोरम इसका रिव्यू करेगा। साथ ही इसकी रियल अपडेट आपको ईमेल या एसएमएस के जरिए देता रहेगा। एक बात ध्यान रखें कि जल्द से जल्द आपकी शिकायत का निपटारा हो, उसके लिए पूछे जा रहे सभी सवालों के जवाब जल्द दें। अगर फोरम को लगता है कि आपके साथ सेलर ने धोखा किया है तो आपको रिफंड के साथ, इससे हुए नुकसान की भरपाई के आदेश दे दिए जाएंगे।
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