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हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी! फ्री टिकट कैंसिलेशन और 21 दिन में मिलेगा फुल रिफंड

Flight Rules: डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए हवाई यात्रियों को बड़ी राहत दे सकता है. अब कैंसिलेशन या अमेंडमेंट करवाने पर कोई भी एक्सट्रा पैसा नहीं देना होगा.

By: Mohammad Nematullah | Published: November 4, 2025 4:25:49 PM IST



Air Ticket Booking New Rule: अगर आप हवाई यात्रा करते है तो यह खबर आपके लिए खास और उत्साहवर्धक है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) कुछ नियम में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए एक प्रस्ताव भी पेश किया है. इन बड़े बदलाव के तहत हवाई यात्री जल्द ही बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट रद्द या बदल सकेंगे. इस प्रस्ताव में रिफंड से जुड़े अहम बदलाव भी शामिल है. DGCA ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें हवाई टिकट रद्दीकरण और रिफंड से जुड़े नियम में बदलाव शामिल है. इस प्रस्ताव के तहत हवाई यात्री जल्द ही बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने मौजूदा टिकट रद्द या अपनी यात्रा तिथियां बदल सकेंगे.

48 घंटे की लुक-इन अवधि 

DGCA ने हवाई यात्रियों के लिए लंबे समय से चली आ रही समस्या रिफंड और रद्दीकरण नियम को सरल बनाने के लिए ये मसौदा नियम जारी किया है. नए प्रस्ताव में यात्रियों को बुकिंग के बाद 48 घंटे की लुक-इन अवधि प्रदान की जाएगी. जिसके दौरान वे बिना किसी महत्वपूर्ण शुल्क के अपने टिकट रद्द या संशोधित कर सकते है. वर्तमान में विभिन्न एयरलाइंस टिकट रद्दीकरण के लिए अपने-अपने शुल्क लेती है.

डीजीसीए ने कुछ शर्ते भी लगाईं

हालांकि डीजीसीए का मुफ़्त टिकट रद्दीकरण और रिफंड का प्रस्ताव सभी एयरलाइन पर लागू होगा है. लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी है. घरेलू उड़ान के लिए बुकिंग की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले प्रस्थान करना होगा. जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह समय सीमा 15 दिन है. इसके बाद निर्धारित रद्दीकरण शुल्क लागू होगा. यह नियम समय से पहले यात्रा करने पर लागू नहीं होगा.

21 दिनों के भीतर पूरा रिफंड

डीजीसीए ने रद्दीकरण और टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत भले ही टिकट किसी ट्रैवल एजेंट/पोर्टल से खरीदा गया हो, फिर भी एयरलाइन रिफंड के लिए ज़िम्मेदार होगी. नियामक ने कहा कि ऐसे एजेंट एयरलाइन के नियुक्त प्रतिनिधि होते है. एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेंगी कि रिफंड प्रक्रिया 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो जाए.

सुधार अभी मसौदा चरण में है

हवाई टिकट रिफंड से संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं में ये बदलाव किए जा रहे है. 30 नवंबर तक जवाब मांगे गए है. हवाई यात्रियों और उपभोक्ता अधिकार समूह ने लंबे समय से अंतिम समय में किए गए बदलाव पर लगाए गए उच्च शुल्क की आलोचना की है और इन शुल्क को छिपे हुए दंड बताया है. इन चिंताओं को देखते हुए डीजीसीए का यह कदम एक छोटा लेकिन सार्थक समाधान प्रतीत होता है. हालांकि यह सुधार अभी भी मसौदा चरण में है.

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