Home > झारखंड > त्यौहारों से पहले इस राज्य में नई गाइडलाइन जारी, छठ और दीवाली में सिर्फ इतने समय तक मिलेगी पटाखे जलाने की इजाजत

त्यौहारों से पहले इस राज्य में नई गाइडलाइन जारी, छठ और दीवाली में सिर्फ इतने समय तक मिलेगी पटाखे जलाने की इजाजत

Crackers burst Guidlines: छठ और गुरुपर्व पर भी दो-दो घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति होगी. क्रिसमस और नए साल जैसे विशेष अवसरों पर पटाखों के लिए सीमित समय तय किया गया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 17, 2025 2:55:09 AM IST



Jharkhand New Guidelines: झारखंड सरकार ने दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखों और आतिशबाजी के समय और प्रकार को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला देते हुए ये निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत, दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी. 

इसी तरह, छठ और गुरुपर्व पर भी दो-दो घंटे ही आतिशबाजी की अनुमति होगी. क्रिसमस और नए साल जैसे विशेष अवसरों पर पटाखों के लिए सीमित समय तय किया गया है, जिसमें 31 दिसंबर की रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति होगी.

त्योहारों के दौरान आतिशबाजी का समय इस प्रकार निर्धारित किया गया है-

* छठ/दिवाली: सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक
* गुरुपर्व: रात 8 बजे से रात 10 बजे तक
* क्रिसमस और नववर्ष: रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देष

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पटाखे केवल उन्हीं शहरों में चलाने की अनुमति होगी जहां वायु गुणवत्ता अच्छी या संतोषजनक है. इन शहरों में केवल 125 डेसिबल से कम ध्वनि स्तर वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी. उच्च ध्वनि या अवैध पटाखों की बिक्री और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा.

Jharkhand Naxal Encounter: गुमला में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी सफलता, मारे गए तीन नक्सली, इतने रुपए का था इनाम

राज्य प्रशासन को जरूरी निर्देश जारी

राज्य प्रशासन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इन निर्देशों से अवगत करा दिया है. शहरी क्षेत्रों में पटाखों की दुकानों के लिए खुले स्थानों पर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जहां खुदरा विक्रेता अपनी दुकानें लगा सकेंगे. राजधानी रांची में चार से पांच क्लस्टर बनाए गए हैं. इसके अलावा, पटाखे बेचने वाले विक्रेताओं को लाइसेंस लेना होगा और सभी प्रशासनिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा.

Jharkhand News: प्रेम कहानी ने लिया खौफनाक मोड़, शक में प्रेमी ने दो महिलाओं की कर दी हत्या

Advertisement