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आदिवासी जमीन खरीद मामले में बड़ा फैसला, झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत 10 आरोपी दोषी करार

हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 4 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच पूरी करने के बाद दिसंबर 2012 में चार्जशीट दाखिल हुई और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी पाया।

By: Mohammad Nematullah | Published: August 30, 2025 9:54:18 AM IST



मनीष मेहता की रिपोर्ट, Anosh Ekka News:  झारखंड की राजनीति से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक में आज बड़ा फैसला आने जा रहा है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन खरीदने के मामले में अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और रांची के तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात समेत नौ लोगों को दोषी करार दिया था। अब शनिवार को कोर्ट इनकी सजा का ऐलान करेगी।यह मामला करीब 15 साल पुराना है। आरोप है कि एनोस एक्का और अन्य ने सीएनटी एक्ट की धारा 46 का उल्लंघन कर 1.18 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की आदिवासी जमीन खरीदी थी।

15 साल पुराना मामला

हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 4 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच पूरी करने के बाद दिसंबर 2012 में चार्जशीट दाखिल हुई और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी पाया। दोषियों में पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का के अलावा तत्कालीन एलआरडीसी कार्तिक कुमार प्रभात, तत्कालीन सीओ राज किशोर सिंह, फिजाउल अत्तर, अनिल कुमार, राजस्व कर्मचारी बिनोद कुमार, मनीलाल महतो और पूर्व बैंक मैनेजर बहाली शामिल हैं।

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राजनीति में भूचाल

अदालत के इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एनोस एक्का, जो कभी राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ रखते थे, अब दोषी करार दिए जाने के बाद गंभीर संकट में हैं। राजनीतिक गलियारों में आज की सजा को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार देने के साथ ही सभी आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया

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