Categories: देश

दिव्यांगों का मजाक उड़ाने पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट, समय रैना को दी ऐसी सजा, सुन सदमे में आ गए कॉमेडियन

Supreme Court on Comedian: जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने एसएमए क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

Published by Divyanshi Singh

Supreme Court on Samay Raina: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियनों को फटकार लगाई है। ये फटकार दिव्यांगों पर असंवेदनशील चुटकुले बनाने के लिए लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि कॉमेडियनों को न केवल कोर्ट में, बल्कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

इन कॉमेडियनों पर लगा आरोप

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने एसएमए क्योर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका में कॉमेडियन समय रैना, विपुन गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर पर दिव्यांगों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने कॉमेडियनों से कहा, ‘आपने जो माफी कोर्ट में मांगी है, वही अपने सोशल मीडिया पर भी मांगें।’

‘कॉमेडियनों को होश आ गया है’

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने कहा, ‘कॉमेडियनों को होश आ गया है, सभी ने माफी मांग ली है। माननीय न्यायाधीशों ने एक कड़ा संदेश दिया है और यह घर-घर तक पहुँच गया है।’ वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने इस पर कहा, ‘दिशानिर्देश आने में कुछ समय लगेगा। कुछ चीज़ें हटानी होंगी, लेकिन पूरी तरह चुप रहना भी संभव नहीं है।’

Related Post

राहुल पर भड़के अमित शाह, कहा- लालू को बचाने वाला अध्यादेश फाड़ किया था मनमोहन का अपमान

नवंबर में होगी अगली सुनवाई

इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘यह सिर्फ़ एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यह व्यापक होनी चाहिए ताकि भविष्य की चुनौतियों से भी निपटा जा सके। अधिकारों और कर्तव्यों, दोनों में संतुलन ज़रूरी है।’ उन्होंने कहा, ‘आज बात दिव्यांगों की है। अगली बार बात महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों की हो सकती है… इसका अंत कहाँ होगा?’

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि माफ़ी माँगना एक बात है, लेकिन क्या यह ज़रूरी है कि इसके लिए हर बार किसी फाउंडेशन को अदालत आना पड़े? अगर किसी व्यक्ति को परेशान किया जाए तो क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि सभी कॉमेडियन अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर बिना शर्त माफ़ीनामा प्रकाशित करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगली सुनवाई में हमें बताएँ कि हम आप पर कितना जुर्माना लगाएँ।

एक महीने से रच रहा था हत्या की साजिश, निक्की मर्डर केस में तीसरा आरोपी गिरफ्तार, नाम सुन परिवार वालों के उड़े होश

Divyanshi Singh
Published by Divyanshi Singh

Recent Posts

Gold Prices Today 30 January 2026: निवेशकों में हड़कंप, गिरे या फिर बढ़े सोने के दाम; फटाफट नोट कर लें ताजा रेट्स

Gold prices Today 30 January 2026: निवेशकों की पहली पसंद बना सोना अपनी चमक बरकरार…

January 30, 2026

Gaurav Gogoi: क्या पाकिस्तानी एजेंट हैं गौरव गोगोई ? असम के सीएम ने साधा निशाना और बोले- ‘गलत कह रहा हूं तो केस कर दो’

CM Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार, 29 जनवरी को आरोप…

January 30, 2026

Mahashivratri 2026 Date: महाशिवरात्रि 2026 कब है? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और विधि

Mahashivratri 2026 Date: हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है. यह दिन भगवान शिव…

January 30, 2026