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Odisha: ‘कतई बर्दाश्त नहीं’, सांसद को रेप और मर्डर की धमकी देने वाले कर्मचारी को महिंद्रा ग्रुप ने सिखाया ऐसा सबक, बनी मिसाल

Odisha: ‘कतई बर्दाश्त नहीं’, सांसद को रेप और मर्डर की धमकी देने वाले कर्मचारी को महिंद्रा ग्रुप ने सिखाया ऐसा सबक, बनी मिसाल महिला सांसद को मिली रेप और हत्या की धमकी, महिंद्रा कंपनी ने कही सख्त कदम उठाने की बात

Published by Swarnim Suprakash

ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट 
Odisha: ओडिशा की बीजू जनता दल (BJD) की सांसद सुलता देव को सोशल मीडिया पर रेप और हत्या की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि धमकी देने वाला शख्स देश की बड़ी औद्योगिक कंपनी महिंद्रा ग्रुप से जुड़ा कर्मचारी बताया जा रहा है।

सांसद सुलता देव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस पूरे प्रकरण को उजागर किया। उन्होंने धमकी भरे संदेशों के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए आरोप लगाया कि यह मैसेज सत्यब्रत नायक नामक व्यक्ति ने भेजा है, जो नासिक स्थित महिंद्रा कंपनी में काम करता है। इसके साथ ही उनका कहना है कि आरोपी का संबंध भाजपा से भी है।

सुलता देव ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए लिखा

“अगर एक महिला सांसद को खुलेआम रेप और हत्या की धमकी दी जा सकती है, तो आम महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मामले पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है।”उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अब तक इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहे और किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

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इस गंभीर विवाद पर महिंद्रा ग्रुप ने त्वरित प्रतिक्रिया दी है। कंपनी की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है

“हमें जानकारी मिली है कि हमारे एक कर्मचारी ने सोशल मीडिया पर एक महिला सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरी टिप्पणी की है। महिंद्रा ग्रुप हमेशा से गरिमा और सम्मान को सर्वोपरि मानता है और किसी भी तरह की हिंसात्मक या अपमानजनक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करता। हमने तत्काल जांच शुरू कर दी है और यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो आरोपी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।”

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर व्यापक नाराजगी देखने को मिल रही है। कई लोग आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और कंपनी से बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया है कि क्या राजनीतिक जुड़ाव की वजह से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

कानून के मुताबिक सोशल मीडिया पर किसी महिला को बलात्कार या हत्या की धमकी देना गंभीर अपराध है। यह साइबर अपराध, महिला उत्पीड़न और आपराधिक धमकी की श्रेणी में आता है, जिनमें सख्त सजा का प्रावधान है।

दो पहलुओं पर तिकी हैं निगाहें

अब सबकी निगाहें दो पहलुओं पर टिकी हैंपहला, महिंद्रा कंपनी की आंतरिक जांच किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। और दूसरा, पुलिस एवं प्रशासन इस संवेदनशील मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं।

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Swarnim Suprakash
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