Mathura Shahi Idgah Mosque: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े केस में शुक्रवार को बड़ा अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को झटका देते हुए फैसला सुना दिया है। ये फैसला उस याचिका पर आया है, जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी। फैसला 23 मई को ही हो गया था, जिसे दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले पर फैसला सुना दिया गया है। आगे जानें क्या है ये पूरा मामला और सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ था?
जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने शुक्रवार को हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह कि याचिका पर फैसला सुनाया है। इस याचिका में दावा किया गया था कि ‘शाही ईदगाह जिस स्थान पर है वो असल में श्री कृष्ण जन्मभूमि का स्थान है’। इस दावे के लिए राजस्व रिकॉर्ड का सपोर्ट लिया गया था, जिसमें शाही ईदगाह का का कोई अभिलेख नहीं है। याचिका में अपील की गई थी कि इस इस ईदगाह को ‘विवादित ढांचा’ घोषित किया जाए। इस अपील पर मुस्लिम पक्षकारों ने आपत्ति जाहिर की थी।
हिंदू पक्षकार मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर संपूर्ण हक की मांग कर रहे हैं। जिसमें ईदगाह हटाए जाने से लेकर पूजा के अधिकार तक शामिल हैं। इस मामले में समझौते की सूरत में शाही ईदगाह को दिए गए ढाई एकड़ भूमि को वापस श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपनी होगी।
बता दें कि याचिका खारिच करने के अलावा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े 18 मामलों पर सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तारीख तय कर दी है। इन मामलों पर 18 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।