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बिना माता-पिता की अनुमति नहीं होगी शादी, गुजरात सरकार ने बदले मैरिज सर्टिफिकेट; जानें नया नियम

Gujrat News: गुजरात सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मजबूत बनाने के लिए गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेज एक्ट 2006 में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है.

Published by Mohammad Nematullah

Gujrat News: गुजरात सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मजबूत बनाने के लिए गुजरात रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेज एक्ट 2006 में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है. भूपेंद्र पटेल सरकार ने कहा कि इन बदलावों का मकसद बेटियों की सुरक्षा, सामाजिक परंपराओं को बनाए रखना और शादी के प्रोसेस में जवाबदेही पक्का करना है. विधानसभा में रूल 44 के तहत इन बदलावों को पेश करते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने इन्हें “बहुत जरूरी और सेंसिटिव” बताया है.

उन्होंने कहा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अब माता-पिता की ऑफिशियल भागीदारी जरूरी होगी, और इसके लिए एक अलग डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा. नए सिस्टम के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन के समय माता-पिता को ऑफिशियली बताया जाएगा, और उनकी सहमति को प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा माना जाएगा. एप्लीकेशन के साथ दोनों पार्टियों के नोटराइज़्ड डॉक्यूमेंट और दो गवाह जमा करना होंगा.

बेटी को छिपाकर फंसाना एक गंभीर अपराध है – हर्ष सांघवी

पहचान का सबूत जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस, जरूरी होगा. माता-पिता को अपना पूरा नाम, पता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भी देना होगा. हर्ष संघवी ने साफ किया कि सरकार लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी या जबरदस्ती के मामलों को रोकना उसकी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि शादी हिंदू परंपरा के 16 पवित्र संस्कारों में से एक है और अपनी पहचान छिपाकर बेटी को फंसाना एक गंभीर अपराध है.

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डिप्टी CM हर्ष संघवी ने चेतावनी दी

डिप्टी CM ने चेतावनी दी, “अगर कोई सलीम या सुरेश बनकर राज्य की बेटियों को फंसाने की कोशिश करेगा, तो यह सरकार ऐसा करेगी कि वे भविष्य में किसी बेटी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे.” यह फैसला पंचमहल जिले में ऐसे मामले सामने आने के बाद लिया गया, जहां कंकोडकुई और नाथकुवा जैसे गांवों में सैकड़ों निकाह सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि वहां कोई मुस्लिम परिवार मौजूद नहीं था.

पहचान छिपाकर शादियां संस्कृति पर हमला हैं – संघवी

सरकार का कहना है कि पहचान छिपाकर शादियां संस्कृति पर हमला है और इन्हें रोकना जरूरी है. बदले हुए प्रोसेस के तहत असिस्टेंट रजिस्ट्रार एप्लीकेशन मिलने के 10 वर्किंग डेज़ के अंदर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे और एप्लीकेशन को डिस्ट्रिक्ट या तालुका रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेंगे. वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन 30 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा. एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसमें सीरियल नंबर, पेज नंबर और वॉल्यूम डिटेल्स शामिल होंगे.

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गुजरात सरकार ने नए नियमों पर जनता के सुझाव मांगे

होम मिनिस्टर ने कहा कि इन बदलावों से पहले मुख्यमंत्री से सलाह ली गई थी, और सोशल ऑर्गनाइज़ेशन के साथ 30 राउंड की बातचीत हुई थी. उन्होंने कहा कि डिजिटाइज़ेशन और लोकल गवाहों की मौजूदगी से प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी. सरकार ने नए नियमों पर जनता के सुझाव और ऑब्जेक्शन भी मंगाए हैं, जिन्हें अगले 30 दिनों तक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए सबमिट किया जा सकता है.

फ्रॉड और जबरदस्ती के मामलों में सख्त एक्शन लिया जाएगा – संघवी

मिले सुझावों को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रिव्यू किया जाएगा और आखिरी फैसला लिया जाएगा. हर्ष संघवी ने कहा कि बेटियां परिवारों और समाज की अनमोल संपत्ति है. लव मैरिज का विरोध नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी और जबरदस्ती के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने हर बेटी की इज्जत और पुरानी परंपराओं की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

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