Home > देश > Jyoti Malhotra: कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी मेरी बेटी…ज्योति मल्होत्रा केस में बड़ा अपडेट, पिता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पलट दिया पूरा गेम!

Jyoti Malhotra: कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी मेरी बेटी…ज्योति मल्होत्रा केस में बड़ा अपडेट, पिता ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पलट दिया पूरा गेम!

Jyoti Malhotra: ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि, अब उनकी बेटी कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ।

By: Sohail Rahman | Published: August 5, 2025 3:19:18 PM IST



Jyoti Malhotra: ज्योति मल्होत्रा याद है या भूल गए। अगर नहीं याद है तो आपकी याद को ताजा कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देशभर से सैंकड़ों लोगों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हीं में से एक थी हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा। जिनके ढेर सारे वीडियो वायरल हुए थे। अब इस मामले में जानकारी सामने आ रही है कि, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा आज छठी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हिसार कोर्ट में पेश हुईं। कोर्ट ने ज्योति की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। इस बीच, ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर अपनी बेटी को निर्दोष बताया है।

पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप

उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने खुद ही ज्योति से कोरे कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाकर उसका बयान लिखवाया। उन्होंने देशद्रोह की धारा भी लगाई, लेकिन पुलिस अभी तक इसका कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। हरीश मल्होत्रा ने कहा कि अब उनकी बेटी कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ।

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पिता ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश मल्होत्रा ने इसको लेकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि, पुलिस की एफआईआर का आधार ज्योति द्वारा पूछताछ के दौरान दर्ज किया गया बयान है। पुलिस ने उनकी बेटी से कई कोरे कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाए और अपनी मर्जी से बयान लिखवाए। संविधान का अनुच्छेद 20 हमें आत्म-दोषसिद्धि से बचाता है, जिसके तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह नहीं बना सकती, लेकिन एफआईआर में ज्योति को उसके खिलाफ गवाह बनाया गया है। यह एफआईआर असंवैधानिक है।

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