Jammu Kashmir Rajya Sabha Election: जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है. जिस तरह बिहार में चुनावी माहौल बना हुआ है उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी तैयारियां तेज हो गई हैं. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था. वहीं दोनों पार्टियाँ गठबंधन में हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं है. जी हां, कांग्रेस उमर सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई, न ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे राज्यसभा चुनाव में कोई हिस्सा दिया है. ऐसे में सवाल उठता है कि जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच यह कैसी रिश्ता है?
बीजेपी पर भड़के उम्र अब्दुल्लाह?
इस दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी दी है और कहा है कि भाजपा बिना खरीद-फरोख्त के तीन राज्यसभा सीटें नहीं जीत सकती. भाजपा बिना खरीद-फरोख्त के एक भी सीट नहीं जीत सकती. उन्हें सीटें जीतने के लिए 30 विधायकों की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ़ 28 हैं. भाजपा के पास इन 28 के अलावा एक भी विधायक नहीं है, इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो तीन सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो यह धन, बाहुबल और एजेंसियों की ताकत है.अगर वो वाकई धमकी या रिश्वत के ज़रिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो साबित कर रहे हैं कि बिहार के लोग जो कह रहे हैं, वो सच है. वरना, जहां तक संख्या की बात है, बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकती. यह राज्यसभा चुनाव दिखाएगा कि कौन भाजपा का दोस्त है और कौन नहीं.
#WATCH | श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, “भाजपा बिना खरीद-फरोख्त के तीन राज्यसभा सीटें नहीं जीत सकती, भाजपा बिना खरीद-फरोख्त के एक सीट भी नहीं जीत सकती, उन्हें सीट जीतने के लिए 30 विधायकों की जरूरत है लेकिन उनके पास 28 हैं, भाजपा के… pic.twitter.com/vMAIvhxfgV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 13, 2025
कब होंगे चुनाव ?
जम्मू-कश्मीर में 24 अक्टूबर को चुनाव होंगे, जिसमें चार नामांकन होंगे. चुनाव आयोग ने चार नामांकनों के लिए तीन अधिसूचनाएं जारी की हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, पहले दो नामांकनों के लिए अलग-अलग मतदान होगा, जबकि बाकी दो नामांकनों के लिए संयुक्त मतदान होगा. इस प्रकार, तीन चुनाव होंगे (एक, एक और दो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मतदान).